निर्धारितियों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
85[निर्धारितियों के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण
86138. 87[(1)(क) बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोर्इ अन्य आय-कर प्राधिकारी--
(i) किसी कर, शुल्क या उपकर के अधिरोपण से या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7)88 की धारा 2(घ) में यथा परिभाषित 89विदेशी मुद्रा में व्यवहार से संबंधित किसी विधि के अधीन किन्हीं कृत्यों का पालन करने वाले किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को; अथवा
(ii) किसी अन्य विधि के अधीन कृत्यों का पालन करने वाले ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को, जिसे केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी राय में लोक हित में वैसा करना आवश्यक है, तो इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना90 द्वारा बताए,
91[इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्राप्त या अभिप्राप्त] कोर्इ ऐसी जानकारी दे सकेगा या दिलवा सकेगा, जो बोर्ड या अन्य आय-कर प्राधिकारी की राय में उस अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को उस विधि के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
(ख) जहां कोर्इ व्यक्ति 92[इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा प्राप्त या अभिप्राप्त] किसी निर्धारिती के संबंध में किसी जानकारी के लिए विहित प्ररूप93 में 94[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] को आवेदन करता है, वहां 95[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] यदि उसका समाधान हो जाता है कि वैसा करना लोकहित में है, मांगी गर्इ जानकारी 96[* * *] दे सकेगा या दिलवा सकेगा और इस निमित्त उसका विनिश्चय अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।]
(2) उपधारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, परिपाटियों या रूढ़िगत प्रथाओं अथवा किन्हीं अन्य सुसंगत बातों का ध्यान रखते हुए राजपत्र में अधिसूचित97 आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि किसी लोक सेवक द्वारा कोर्इ जानकारी या दस्तावेज, निर्धारितियों के ऐसे वर्ग के संबंध में ऐसे विषयों की बाबत अथवा सिवाय ऐसे प्राधिकारियों के, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों, दिया या पेश नहीं किया जाएगा।]
85. वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से अंत:स्थापित।
86. सुसंगत केस लॉज़ के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
87. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1967 से प्रतिस्थापित।
88. "विदेशी मुद्रा" की परिभषा के लिए देखिये पूर्व पृष्ठ 1.465 पर पाद टिप्पण सं. 70।
89. अब निरसित और अब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) है।
90. विनिर्दिष्ट आय-कर/अन्य प्राधिकारियों के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
91. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "इस अधिनियम या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन किए गए किसी निर्धारण की बाबत किसी निर्धारिती के संबंध में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
92. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन 1 अप्रैल, 1960 को या उसके पश्चात् किए गए किसी निर्धारण की बाबत किसी निर्धारिती के संबंध में" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
93. जानकारी प्रकटन के लिए आयुक्त को आवेदन-पत्र के लिए, आयुक्त द्वारा दी गर्इ जानकारी के प्ररूप के लिए और जानकारी देने से इंकार करने के प्ररूप के लिए देखिये नियम 113 और क्रमश: प्ररूप सं. 46 से 49.
94. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
95. यथोक्त द्वारा 1.4.1988 से "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
96. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से "केवल उस निर्धारण की बाबत" शब्दों का लोप किया गया।
97. उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित आदेश के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

