विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति
विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना मंगाने की शक्ति
133ग. (1) विहित आय-कर प्राधिकारी, अपने कब्जे में की किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को कोर्इ सूचना, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा।
(2) जहां कोर्इ जानकारी या दस्तावेज उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के उत्तर में प्राप्त हुर्इ है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी 58कक[ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर, उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित स्कीम या धारा 135क के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई और उसका उपयोग कर सकेगा]।
59[(3) बोर्ड, केंद्रीयकृत रूप से सूचना जारी करने के लिए और जानकारी या दस्तावेजों पर कार्यवाही करने और निर्धारण अधिकारी को कार्यवाही का परिणाम उपलब्ध कराने के लिए, कोर्इ स्कीम बना सकेगा।]
स्पष्टीकरण–इस धारा में, "कार्यवाही" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 133क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है।
59क[(4) उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित स्कीम, उस तारीख से, जिसका इस धारा के संबंध में धारा 135क के अधीन अधिसूचित स्कीम प्रभावी होती है, प्रभावहीन हो जाएगी।]
58कक. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा 1.11.2020 "ऐसी जानकारी या दस्तावेज पर कार्रवाई कर सकेगा और निर्धारण अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने का परिणाम उपलब्ध करवा सकेगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित
59. वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा 1.4.2017 से अंत:स्थापित।
59क. कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा 1.11.2020 से अंत:स्थापित
[वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा संशोधित रूप में]

