आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 133

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धारा

धारा संख्या

133

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1993

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13319 [आकलन] अधिकारी, 20 [उपायुक्त (अपील),] 21 [ 22 [उप] आयुक्त या आयुक्त (अपील)] मई, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, -
            (1) फर्म के भागीदारों और उनके संबंधित शेयरों के नामों और पतों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी भी फर्म की आवश्यकता होती है;
            (2) प्रबंधक और परिवार के सदस्यों के नाम और पतों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए किसी भी हिंदू अविभाजित परिवार की आवश्यकता होती है;
            (3) वह के लिए व्यक्तियों के नामों की वापसी के साथ उसे प्रस्तुत करने के लिए एक न्यासी, अभिभावक या एजेंट होने का विश्वास करने का कारण है जिसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है या जिसे वह न्यासी, अभिभावक या एजेंट है, और उनके पतों की;
(4) वह सिर "वेतन के तहत किसी भी वार्षिकी कर योग्य नहीं किया जा रहा, किसी भी पिछले साल किराया, ब्याज, कमीशन, रॉयल्टी या दलाली, या किसी वार्षिकी में भुगतान किया गया है जिसे करने के लिए सभी व्यक्तियों के नाम और पते के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए किसी भी निर्धारिती की आवश्यकता "से अधिक की राशि 23 एक साथ किए गए सभी तरह के भुगतान के विवरण के साथ, [के रूप में एक हजार रुपए, या इस तरह के उच्च राशि में निर्धारित किया जा सकता है];
            (5) किसी भी व्यापारी, दलाल या एजेंट या वह या मुद्रा हस्तांतरण के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान किया गया है जिसे करने के लिए सभी व्यक्तियों के नाम और पते के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए एक शेयर या वस्तु विनिमय के प्रबंधन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता , बिक्री, विनिमय के माध्यम से किया जाए या नहीं तो, संपत्ति का, या जिनकी ओर या जिस से वह या विनिमय एक साथ सभी तरह के भुगतान और प्राप्ति के विवरण के साथ ऐसे किसी भी राशि प्राप्त हुआ है पर;
(6) इस तरह के अंक या सामग्री के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उसके एक बैंकिंग कंपनी या किसी भी अधिकारी, सहित किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, या द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सत्यापित खातों और मामलों के बयान प्रस्तुत करने के लिए 24 [आकलन] अधिकारी, 25 [उपायुक्त (अपील)] 26 [, 27 [उप] आयुक्त या आयुक्त (अपील)], के रूप में इस तरह के अंक या सामग्री के संबंध में जानकारी देने की राय में 24 अधिकारी, [आकलन] 25 [उप आयुक्त (अपील)] 26 [, 27 [उप] आयुक्त या आयुक्त (अपील)], इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए प्रासंगिक के लिए उपयोगी हो सकता है, या जाएगा:
28 [खंड (6) में निर्दिष्ट शक्तियों, भी महानिदेशक, मुख्य आयुक्त, निदेशक और आयुक्त द्वारा प्रयोग किया जा सकता है.]

 

प्र.19.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.20. Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
प्र.21. वित्त द्वारा "या निरीक्षण सहायक आयुक्त" (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/10/07.
प्र.22.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 23 Ibid "चार सौ रुपए", के लिए एवजी. से प्रभावी1989/01/04.
प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.25. Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
26 वित्त द्वारा "या निरीक्षण सहायक आयुक्त" (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी के लिए एवजी 1978/10/07.
प्र.27. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा, अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र 28 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

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