आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 132ख

संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवेदन

धारा

धारा संख्या

132ख

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1985

संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवेदन

संपत्ति को बनाए रखने के लिए आवेदन

1 बरकरार रखा संपत्ति के [अनुप्रयोग.

132B. (1) उप - धारा के तहत बनाए रखा संपत्ति (5) के खंड 132 अर्थात्, निम्नलिखित तरीके से निपटा जा सकता है: -

(मैं) में पिछले साल के लिए प्रासंगिक सभी मूल्यांकन वर्षों के लिए नियमित रूप से मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन के पूरा होने पर निर्धारित कहा उपधारा के खंड में निर्दिष्ट मौजूदा दायित्व (नमस्ते) और दायित्व की राशि की राशि है जो करने के लिए उस उपधारा के खंड (क) में निर्दिष्ट आय से संबंधित 2 वह डिफ़ॉल्ट में है या डिफ़ॉल्ट रूप में माना जाता है जो की [(किसी दंड - स्वरूप लगाया या हित में इस तरह के आकलन या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में देय सहित)] और सम्मान में हो सकता है ऐसी संपत्ति के बाहर बरामद किया.

(Ii) संपत्ति केवल पैसे से मिलकर, तो या आंशिक रूप से पैसे की और आंशिक रूप से अन्य संपत्ति की आयकर अधिकारी खंड (क) में निर्दिष्ट देनदारियों के निर्वहन में इस तरह के पैसे के लागू हो सकते हैं और निर्धारिती की छुट्टी हो जाएगी पैसे की हद तक इस तरह के दायित्व तो लागू होता है.

(Iii) पैसे के अलावा अन्य संपत्ति भी अनुन्मोचित रहता खंड (क) में निर्दिष्ट किसी तरह के दायित्व के निर्वहन के लिए लागू किया जा सकता है और इस तरह की कुर्की से प्रभावित किया गया था के रूप में अगर इस उद्देश्य के लिए इस तरह की संपत्ति कुर्की के तहत किया जाना समझा जाएगा उप - धारा के तहत आयुक्त से प्राधिकरण के तहत आयकर अधिकारी (5) के अनुभाग 226 और आयकर अधिकारी ऐसी संपत्ति और इस तरह की बिक्री की बिक्री से ऐसी देनदारियों की राशि वसूल कर सकते में निर्धारित तरीके से प्रभावित हो जाएगा तीसरी अनुसूची.

(2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) इस अधिनियम में निर्धारित किसी अन्य विधि द्वारा उक्त देनदारियों की राशि की वसूली रोकना होगा.

3 (3) उप - धारा (1) छुट्टी कर रहे हैं के खंड (क) में निर्दिष्ट देनदारियों रहने के बाद जो उसके किसी संपत्ति या आय झट से अधिक कर दिया है या जिनके हिरासत संपत्ति जब्त किए गए व्यक्तियों को दी जाएगी.

4 (4) (क) 'केन्द्र सरकार की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा 5 पैसे की कुल के तहत बनाए रखा है जिसके द्वारा राशि पर प्रतिवर्ष फीसदी [पंद्रह] अनुभाग 132 यदि कोई हो, के, और आय का उप - धारा (iii) खंड में निर्दिष्ट मौजूदा दायित्व के निर्वहन की दिशा में बेचा संपत्ति (5) उस अनुभाग के उप - धारा (1 के खंड में निर्दिष्ट देनदारियों (मैं) को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा की कुल से अधिक है ) इस भाग की.

(ख) इस तरह के ब्याज तुरंत उप - धारा के तहत आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि की समाप्ति के अगले तारीख से चला जाएगा (5) के खंड 132 नियमित मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की तारीख को (खंड में निर्दिष्ट मैं) की उपधारा (1) या, मामला इस तरह के आकलन या reassessments के अंतिम की तारीख करने के लिए, हो सकता है.]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा 1965/12/03 से प्रभावी आय ढीला (संशोधन) द्वारा खंड 132a के रूप में अधिनियम, 1965, डाला और "132B" renumbered अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.

2 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.

3 देखें नियम 112C

4 नियम 119A देखें.

5 कराधान कानून 1984/01/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा "बारह" के लिए एवजी; संशोधन अधिनियम की धारा 84 ब्याज की दर में वृद्धि को लागू करने में करेगा कि गिरने के किसी भी अवधि के संबंध 30-9-1984 के बाद, भी ब्याज एक पहले की तारीख से प्रभार्य या देय बन गया है, जहां उन मामलों में स्पष्ट किया गया है. इससे पहले, "बारह" 1972/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1972, द्वारा "नौ" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, "नौ" कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "छह" के लिए एवजी अधिनियम, 1967 से प्रभावी किया गया था 1967/01/10.

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