लेखा बहियों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति
32[लेखा बहियों आदि की अध्यपेक्षा करने की शक्ति
33132क. 34(1) जहां 35[महानिदेशक या निदेशक] या 36[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] को उसके पास जानकारी के परिणामस्वरूप, यह विश्वास करने का कारण है कि–
(क) ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसको किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के पेश करने या पेश कराने के लिए भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) की धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (1) के अधीन समन जारी किया गया था या भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 की धारा 22 की उपधारा (4) के अधीन या इस अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गर्इ थी, ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों को जो समन या सूचना में अपेक्षित हों, पेश करने या पेश कराने में लोप किया है या वह उन्हें पेश करने या पेश कराने में असफल रहा है और उक्त लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी37 द्वारा अभिरक्षा में ले ली गर्इ है, या
(ख) कोर्इ लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) के अधीन या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होंगी और कोर्इ व्यक्ति जिसे यथा पूर्वोक्त समन या सूचना जारी की गर्इ है या जारी की जाए, ऐसी लेखा बहियां अन्य दस्तावेजों को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें लौटाए जाने पर, जिसके द्वारा ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजें तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अभिरक्षा में ले ली गर्इ हैं, पेश नहीं करेगा या पेश नहीं कराएगा, या
(ग) कोर्इ आस्तियां पूर्णत: या भागत: ऐसी आय या संपत्ति के रूप में हैं, जो भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा जिसके कब्जे या नियंत्रण से ऐसी आस्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अभिरक्षा में ले ली गर्इ है, प्रकट नहीं की गर्इ हैं, या प्रकट न की गर्इ होती,
वहां 38[महानिदेशक या निदेशक] या ऐसा 39[मुख्य आयुक्त या आयुक्त] किसी 39क[अपर निदेशक, अपर आयुक्त,] 40[संयुक्त निदेशक], 41[संयुक्त आयुक्त], 42[सहायक निदेशक 43[या उपनिदेशक]], 44[सहायक आयुक्त 43[या उपायुक्त] या आय-कर अधिकारी] को (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में और धारा 278 की उपधारा (2) में अध्यपेक्षक अधिकारी कहा गया है) यह अपेक्षा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि यथास्थिति खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी, ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी को दे।
(2) उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा की जाने पर, उस उपधारा के यथास्थिति खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी को या तो तुरंत या तब परिदत्त करेगा, जब ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की यह राय हो कि उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखे रखना अब और आवश्यक नहीं है।
(3) जहां कोर्इ लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी को परिदत्त कर दी गर्इ हैं, वहां धारा 132 की उपधारा (4क) से उपधारा (14) तक (इन दोनों के सहित) और धारा 132ख के उपबंध, यावत्शक्य, इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजें या आस्तियां अध्यपेक्षक अधिकारी द्वारा इस धारा की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति की अभिरक्षा से धारा 132 की उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गर्इ हैं, और मानो पूर्वोक्त उपधारा (4क) से उपधारा (14) तक में से किसी के अन्तर्गत आने वाले "प्राधिकृत अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "अध्यपेक्षक अधिकारी" शब्द रखे गए हों।]
32. कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.10.1975 से अंत:स्थापित।
33. सुसंगत केस लॉज के लिए देखिये टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।
34. धारा 132क(1) के अधीन प्राधिकृत करने के फार्म के लिए देखिये नियम 112घ और प्ररूप सं. 45ग.
35. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
36. यथोक्त द्वारा "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
37. "प्राधिकारी" पद के अर्थ के लिए देखिये टैक्समैन्स डायरेक्ट टैक्सेज मैनुअल, खंड 3.
38. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
39. यथोक्त द्वारा "आयुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
39क. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2009 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.6.1994 से अंत:स्थापित।
40. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपनिदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व "उप निदेशक" प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण उप निदेशक" के स्थान पर रखा गया था।
41. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से "उपायुक्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित। इससे पूर्व "उपायुक्त" प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण सहायक आयुक्त" के स्थान पर रखा गया था।
42. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से "निरीक्षण सहायक निदेशक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
43. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से अंत:स्थापित।
44. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 (वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित) द्वारा 1.4.1988 से "या आय-कर अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित रूप में]

