आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 131

वित्तीय वक्तव्यों या बोर्ड की रिपोर्ट के स्वैच्छिक संशोधन

धारा

धारा संख्या

131

अध्याय शीर्षक

अध्याय IX - कंपनियों के खाते

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

वित्तीय वक्तव्यों या बोर्ड की रिपोर्ट के स्वैच्छिक संशोधन

वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।

वित्तीय विवरण या बोर्ड की रिपोर्ट का स्वैच्छिक संशोधन।

131.(1) यदि किसी कंपनी के निदेशकों को ऐसा प्रतीत होता है कि—

()   कंपनी का वित्तीय विवरण; या
()   बोर्ड की रिपोर्ट,

के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं या वे कंपनी द्वारा किए गए आवेदन पर न्यायाधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे प्ररूप और तरीके से, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के संबंध में संशोधित वित्तीय विवरण या संशोधित रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी:

बशर्ते कि न्यायाधिकरण केन्द्रीय सरकार और आयकर प्राधिकारियों को नोटिस देगा और इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पहले उस सरकार या प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार करेगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसा संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार तैयार या दाखिल नहीं की जाएगी:

यह भी प्रावधान है कि ऐसे वित्तीय विवरण या रिपोर्ट में संशोधन के विस्तृत कारणों का खुलासा उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की रिपोर्ट में भी किया जाएगा जिसमें ऐसा संशोधन किया जा रहा है।

(2) जहां पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को भेज दी गई हों या रजिस्ट्रार को सौंप दी गई हों या कंपनी की आम बैठक में प्रस्तुत कर दी गई हों, वहां संशोधन निम्नलिखित तक ही सीमित होने चाहिए-

()   वह सुधार जिसके संबंध में पिछला वित्तीय विवरण या रिपोर्ट प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है या; तथा
()   किसी भी आवश्यक परिणामी परिवर्तन का निर्माण।

(3) केन्द्रीय सरकार संशोधित वित्तीय विवरण या संशोधित निदेशक रिपोर्ट के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुप्रयोग के संबंध में नियम बना सकती है और ऐसे नियम, विशेष रूप से-

()   विभिन्न प्रावधान करना जिसके अनुसार पिछले वित्तीय विवरण या रिपोर्ट को प्रतिस्थापित किया जाएगा या किए जाने वाले सुधारों को दर्शाने वाले दस्तावेज़ द्वारा अनुपूरित किया जाएगा;
()   संशोधित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संबंध में कंपनी के अंकेक्षण के कार्यों के संबंध में प्रावधान करना;
()   निदेशकों को ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता होगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

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