आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 131

आदि शक्ति के बारे में खोज, सबूत के उत्पादन,

धारा

धारा संख्या

131

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

आदि शक्ति के बारे में खोज, सबूत के उत्पादन,

आदि शक्ति के बारे में खोज, सबूत के उत्पादन,
सी. शक्तियों
आदि शक्ति के बारे में खोज, सबूत के उत्पादन,
88 131.(1) 89 अधिकारी, [आकलन] 90 [उपायुक्त (अपील)], 91 [उपायुक्त] 92 [, आयुक्त (अपील)] और 93 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, होगा अर्थात् निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक सूट की कोशिश कर के रूप में जब एक ही शक्तियों सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5), संहिता के तहत एक अदालत में निहित हैं: -
(क) की खोज और निरीक्षण;
(ख) एक बैंकिंग कंपनी के किसी अधिकारी सहित और शपथ पर उसकी परीक्षा किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, लागू करने;
(ग) सम्मोहक खाते और अन्य दस्तावेजों की पुस्तकों का उत्पादन; और
(घ) आयोगों जारी करने.
94 [(1 ए) 95 [वह (वी) के लिए खंड के तहत कार्रवाई (मैं) होने से पहले महानिदेशक या निदेशक या उप निदेशक या सहायक निदेशक, या प्राधिकृत अधिकारी अनुभाग 132 (1) के उप खंड में निर्दिष्ट हैं कि उप - धारा,], कोई आय छुपाया गया है कि संदेह करने का कारण है, या उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो, उससे संबंधित किसी भी जांच या जांच बनाने के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों की किसी भी व्यक्ति या वर्ग से छुपा होने की संभावना है उसे उप - धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों (1) आयकर अधिकारियों पर उसे पहले व्यक्ति के ऐसे व्यक्ति या वर्ग के संबंध में कोई कार्यवाही लंबित हैं कि होते हुए भी, कि उपधारा में निर्दिष्ट या व्यायाम करने के लिए यह सक्षम हो जाएगा किसी भी अन्य आयकर प्राधिकरण.
96 (2) [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 छोड़े गए, प्रभावी1989/01/04.]
(3) इस संबंध में बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार किसी भी अधिकार (1) उपधारा में निर्दिष्ट 97 [या उप - धारा (1 ए)] ज़ब्त और इसके बारे में कोई किताब ठीक समझे ऐसी अवधि के लिए अपनी हिरासत में रखने सकता खाते या इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में यह समक्ष पेश अन्य दस्तावेज:
बशर्ते कि एक 98 [आकलन] अधिकारी 99 [या एक 1 [सहायक निदेशक]] करेगा नहीं
(क) ऐसा करने के लिए उसके कारणों रिकॉर्डिंग बिना खाता या अन्य दस्तावेजों में से किसी पुस्तकें ज़ब्त, या
(ख) उसकी हिरासत में बनाए रखने का अनुमोदन प्राप्त करने के बिना पंद्रह दिनों (छुट्टियों के अनन्य) से अधिक की अवधि के लिए किसी भी ऐसी किताबें या दस्तावेजों 2 [ 3 [मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक वजह, जैसा भी मामला हो सकता है. ]]

 

88.देखें सर्कुलर नं 8-D (LXXVI-22), 13-5-1958 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
८९ .प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
90Ibid "अपीलीय सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
91.Ibid "निरीक्षण सहायक आयुक्त", के लिए एवजी.
92 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
93प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
94 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
95 एवजी के लिए "यदि निरीक्षण के सहायक निदेशक" वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी से 1988/01/06.
96 पहले अपनी चूक के लिए, उप - धारा (2) के रूप में नीचे खड़ा था:
                        "(2) एक सम्मन जिसे एक व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए या एक निश्चित स्थान और समय पर खाते या अन्य दस्तावेजों की पुस्तकों का निर्माण करने के लिए भाग लेने के लिए या तो जारी किया जाता है, जहां बल, में कुछ समय के लिए किसी भी अन्य कानून के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जानबूझकर जगह और समय पर खाते की किताबें या दस्तावेज़ों में भाग लेने या निर्माण करने के लिए छोड़ देता है, आयकर प्राधिकरण उस पर लगाया जा सकता है इस तरह ठीक नहीं यह ठीक समझे के रूप में पांच सौ रुपए से अधिक है, और इसलिए लगाया ठीक ढंग से बरामद किया जा सकता है अध्याय XVII डी में प्रदान की है. "
97 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
98 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
99.कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.
1प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निरीक्षण के सहायक निदेशक" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.20. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
(3)"मुख्य आयुक्त या आयुक्त की वजह" वित्त अधिनियम द्वारा, 1988 से प्रभावी के लिए एवजी 1988/01/06.
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