धारा 37 का संशोधन
धारा 37 का संशोधन
13. आय-कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2015 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–
"स्पष्टीकरण 2–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।"।
[वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014]

