ग्रेच्युटी का संरक्षण
ग्रेच्युटी का संरक्षण।
13.इस अधिनियम के तहत देय कोई भी उपदान [और धारा 5 के तहत छूट प्राप्त किसी भी प्रतिष्ठान, कारखाने, खदान, तेल क्षेत्र, बागान, बंदरगाह, रेलवे कंपनी या दुकान में कार्यरत कर्मचारी को देय कोई उपदान] किसी भी सिविल, राजस्व या आपराधिक अदालत के किसी भी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

