धारा 44कख का संशोधन
धारा 44कख का संशोधन।
13. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के खंड (क) में,—
(i) परन्तुक की दीर्घ पंक्ति में, "पांच करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दस करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:—
"परंतु यह और कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक के नाम लिखे गए चैक द्वारा या बैंक ड्राफ्ट द्वारा, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, यथास्थिति, संदाय या प्राप्ति को, नकद रूप में, यथास्थिति, संदाय या प्राप्ति समझा जाएगा।

