ट्रस्टों के पंजीकरण, आदि के रूप में स्थितियां
30 आदि ट्रस्टों के पंजीकरण, के रूप में [स्थितियां
31 12A. 32 निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं जब तक धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों के किसी भी विश्वास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होगा: -
(क) आय की प्राप्ति में व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विश्वास या संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है 33 के लिए और निर्धारित तरीके से 34 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] जुलाई, 1973, के 1 दिन पहले या संस्था का विश्वास या स्थापना के सृजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले 35 [बाद में और विश्वास या संस्था अनुभाग 12AA के तहत पंजीकृत है ऐसे है, जो भी]:
36 ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन की अवधि पूर्वोक्त की समाप्ति के बाद किया जाता है, जहां वर्गों 11 और 12 के प्रावधानों के ऐसे विश्वास या संस्था की आय के संबंध में लागू नहीं होगी [-
संस्था का विश्वास या स्थापना के सृजन की तिथि से (i) के मुख्य आयुक्त या आयुक्त है, तो आय की प्राप्ति में व्यक्ति से पहले आवेदन करने से रोक दिया गया था कि संतुष्ट लेखन, में दर्ज होने की वजहों से पर्याप्त कारणों के लिए अवधि पूर्वोक्त की समाप्ति;
(Ii) मुख्य आयुक्त या आयुक्त इतना संतुष्ट नहीं है तो आवेदन किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के 1 दिन से;]
(बी) धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों को लागू किए बिना इस अधिनियम के तहत अभिकलन के रूप में विश्वास या संस्था की कुल आय से अधिक है जहां 37 किसी भी पिछले वर्ष में [पचास] हजार रुपए, उस के लिए ट्रस्ट या संस्था के खातों (2) खंड में 288 और आय की प्राप्ति में व्यक्ति की में इस तरह के ऑडिट की रिपोर्ट निर्धारित प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की वापसी के साथ साथ प्रस्तुत उपधारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित वर्ष एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की गई है फार्म 38 विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के मुनीम से और के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना निर्धारित किया जा सकता है.]
प्र.30. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, धारा 12A उसी तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था. मूल अनुभाग 12A वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1973/01/04.
प्र.31. 1978/09/02 दिनांकित 20-8-1974 और सीबीडीटी निर्देश सर्कुलर नं 143, देखें.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.32. प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.33. धार्मिक / चैरिटेबल ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र, और आवश्यक साथ दस्तावेजों, अर्थात् के लिए नियम 17A और फार्म सं 10A देखें., 1. ट्रस्ट / संस्था एक साधन के तहत बनाई गई है, जहां उसका एक प्रति के साथ विश्वास / संस्था, यानी, ट्रस्ट डीड, बनाना, साधन की मूल प्रति.ट्रस्ट डीड की मूल प्रति के एवज में प्रमाणित प्रति भी आयुक्त द्वारा स्वीकार किया जा सकता है. प्र.20. ट्रस्ट / संस्था अन्यथा एक साधन के नीचे से बनाया जाता है जहां उसके एक प्रति के साथ, विश्वास / संस्था के निर्माण के साक्ष्य दस्तावेज. (3)ट्रस्ट / संस्था पूर्व पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी वर्ष (एस) के दौरान अस्तित्व में किया गया है जहां, आवेदन पिछले वर्ष या वर्षों से संबंधित विश्वास / संस्था, नहीं होने के खातों की दो प्रतियां के साथ किया जाना चाहिए तुरंत आवेदन किया जाता है, जिसमें वर्ष पूर्ववर्ती अधिक से अधिक 3 साल.
प्र.34. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.35. वित्त द्वारा "जो भी बाद में" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1997/01/04.
प्र.36. वित्त द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10:
"मुख्य आयुक्त या आयुक्त, अपने विवेकाधिकार में, अवधि पूर्वोक्त की समाप्ति के बाद किसी भी विश्वास या संस्था के पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि,"
प्र.37. वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा "पच्चीस" के लिए एवजी 1995/01/04.
प्र.38. ट्रस्ट / संस्था के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए 17B और फार्म नं 10 बी शासन देखें.

