आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 129

वित्तीय विवरण

धारा

धारा संख्या

129

अध्याय शीर्षक

अध्याय IX - कंपनियों के खाते

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण

वित्तीय विवरण .

129.(1) वित्तीय विवरण कंपनी या कंपनियों की स्थिति का सही और उचित विवरण देंगे, धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों का अनुपालन करेंगे और अनुसूची III में कंपनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए प्रदान किए जा सकने वाले प्रारूप या प्रारूपों में होंगे:

बशर्ते कि ऐसे वित्तीय विवरणों में निहित मदें लेखांकन मानकों के अनुरूप होंगी:

आगे यह भी प्रावधान है कि इस उप-धारा में निहित कोई भी बात किसी बीमा या बैंकिंग कंपनी या बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी किसी कंपनी या किसी अन्य वर्ग की कंपनी पर लागू नहीं होगी जिसके लिए ऐसे वर्ग की कंपनी को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में या उसके अधीन वित्तीय विवरण का कोई प्रारूप निर्दिष्ट किया गया है:

यह भी प्रावधान है कि वित्तीय विवरणों को कंपनी के मामलों की सही और उचित स्थिति का खुलासा नहीं करने वाला नहीं माना जाएगा, केवल इस तथ्य के कारण कि वे खुलासा नहीं करते हैं -

()   बीमा कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) द्वारा प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है;
()   बैंकिंग कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) द्वारा प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है;
()   बिजली के उत्पादन या आपूर्ति में लगी कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जो विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) द्वारा प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है;
()   किसी अन्य कानून द्वारा शासित कंपनी के मामले में, कोई भी मामला जो उस कानून द्वारा प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(2) किसी कंपनी की प्रत्येक वार्षिक सामान्य बैठक में, कंपनी का निदेशक मंडल उस बैठक के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

[ (3) जहां किसी कंपनी की एक या अधिक सहायक कंपनियां या सहयोगी कंपनियां हैं, वहां वह उप-धारा (2) के तहत दिए गए वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त, कंपनी और सभी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों का एक समेकित वित्तीय विवरण उसी रूप और तरीके से तैयार करेगी जैसा कि वह स्वयं का है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार होगा, जिसे उप-धारा (2) के तहत वित्तीय विवरण के साथ कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समक्ष भी रखा जाएगा:

बशर्ते कि कंपनी अपने वित्तीय विवरण के साथ अपनी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनी या कंपनियों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं को अंतर्विष्ट करने वाला एक पृथक विवरण भी ऐसे प्ररूप में संलग्न करेगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

आगे यह भी प्रदान किया गया कि केन्द्रीय सरकार कंपनियों के खातों के समेकन के लिए इस तरह से प्रावधान कर सकती है, जो निर्धारित किया जा सकता है। ]

(4) किसी होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी, अंगीकरण और लेखापरीक्षा पर लागू इस अधिनियम के प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों सहित , उपधारा (3) में निर्दिष्ट समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू होंगे।

(5) उप-धारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी कंपनी के वित्तीय विवरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप नहीं हैं, वहां कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानकों से विचलन, ऐसे विचलन के कारणों और ऐसे विचलन से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, का खुलासा करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, स्वयं या कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों द्वारा आवेदन किए जाने पर, अधिसूचना द्वारा, कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों को इस धारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से छूट दे सकेगी, यदि लोकहित में ऐसी छूट प्रदान करना आवश्यक समझा जाए और ऐसी कोई छूट या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन प्रदान की जा सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(7) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो प्रबंध निदेशक, वित्त के प्रभारी पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस धारा की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कर्तव्य के साथ आरोपित कोई अन्य व्यक्ति और ऊपर वर्णित अधिकारियों में से किसी की अनुपस्थिति में, सभी निदेशकों को एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या पचास हजार रुपये से कम नहीं, लेकिन पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण .- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, वित्तीय विवरण के किसी संदर्भ में ऐसे वित्तीय विवरण से उपाबद्ध या उसका भाग बनने वाले कोई नोट सम्मिलित होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे नोटों के रूप में दी जाने वाली अपेक्षित और दी जाने वाली अनुज्ञात जानकारी देते हों।


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