आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 126

1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, के द्वारा छोड़े गए

धारा

धारा संख्या

126

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1988

1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, के द्वारा छोड़े गए

1988/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, के द्वारा छोड़े गए

67 निर्दिष्ट क्षेत्र का सम्मान बोर्ड की शक्तियों, व्यक्तियों या आय की कक्षाओं.

१२६ [प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप से प्रभावी 1988/01/04.]

 

6 : पहले अपनी चूक, धारा 126, 1978/10/07 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित, के तहत के रूप में खड़ा
"पूर्वगामी वर्गों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आयुक्तों को सशक्त कर सकते हैं, आयुक्त (अपील), अपीलीय सहायक आयुक्तों, निरीक्षण सहायक आयुक्तों और इस तरह के क्षेत्र के संबंध में इस तरह के कार्य करने के लिए आयकर अधिकारी या व्यक्तियों की या के रूप में आय के ऐसे वर्गों के ऐसे वर्गों की अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और कार्यों इस के बाद तो निर्दिष्ट धारा 121 के तहत अन्य अधिकारियों द्वारा क्षेत्र या व्यक्तियों या आय की कक्षाओं की कक्षाओं के संबंध में प्रदर्शन नहीं रह जाएगा , धारा 121A, धारा 122, धारा 123 या धारा 124.

 

 

[1988 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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