अवैतनिक लाभांश खाता
अप्रदत्त लाभांश खाता .
124.(1) जहां किसी कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किया गया है, किन्तु लाभांश के भुगतान के हकदार किसी शेयरधारक को घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका भुगतान या दावा नहीं किया गया है, वहां कंपनी, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, अप्रदत्त या दावा न किए गए लाभांश की कुल राशि को कंपनी द्वारा उस निमित्त किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले विशेष खाते में अंतरित करेगी, जिसे अप्रदत्त लाभांश खाता कहा जाएगा।
(2) कंपनी उप-धारा (1) के अधीन अदत्त लाभांश खाते में किसी राशि का अंतरण करने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर एक विवरण तैयार करेगी जिसमें नाम, उनका अंतिम ज्ञात पता और प्रत्येक व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले अदत्त लाभांश का विवरण होगा और उसे कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट पर भी, ऐसे प्ररूप, तरीके और अन्य विवरणों के साथ, जैसा कि निर्धारित किया जाए, डालेगी।
(3) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कुल राशि या उसके किसी भाग को कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने में कोई चूक होती है तो वह ऐसी चूक की तारीख से, उस राशि पर जो उक्त खाते में अंतरित नहीं की गई है, बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगी और ऐसी राशि पर अर्जित ब्याज कंपनी के सदस्यों को उनके बकाया भुगतान के अनुपात में लाभ के लिए देय होगा।
(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के अंतर्गत कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरित किसी धनराशि का हकदार होने का दावा करता है, वह दावा किए गए धन के भुगतान के लिए कंपनी को आवेदन कर सकता है।
(5) इस धारा के अनुसरण में किसी कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई धनराशि, जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त या दावा रहित रहती है, कंपनी द्वारा उस पर उपार्जित ब्याज सहित, यदि कोई हो, धारा 125 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि में अंतरित कर दी जाएगी और कंपनी ऐसे अंतरण के ब्यौरों का एक विवरण विहित प्ररूप में उस प्राधिकारी को भेजेगी जो उक्त निधि का प्रशासन करता है और वह प्राधिकारी ऐसे अंतरण के साक्ष्य के रूप में कंपनी को एक रसीद जारी करेगा।
(6) ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में [लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है] कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर ऐसे विवरण सहित अंतरित किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि ऊपर हस्तांतरित शेयरों का कोई भी दावेदार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि से शेयरों के हस्तांतरण का दावा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर करने का हकदार होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
[ स्पष्टीकरण. - संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि लगातार सात वर्षों की उक्त अवधि के दौरान किसी वर्ष के लिए कोई लाभांश भुगतान किया जाता है या दावा किया जाता है, तो शेयर निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।]
[ (7) यदि कोई कंपनी इस धारा की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहती है तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए के शास्ति के लिए दायी होगी और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, पांच सौ रुपए के अतिरिक्त शास्ति के साथ, जो अधिकतम दस लाख रुपए तक हो सकता है और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूककर्ता है, पच्चीस हजार रुपए के शास्ति के लिए दायी होगा और असफलता जारी रहने की स्थिति में, पहले दिन के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए के अतिरिक्त शास्ति के साथ, जो अधिकतम दो लाख रुपए तक हो सकता है। ]

