आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 12

शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं आदि का पंजीकरण।

धारा

धारा संख्या

12

अध्याय शीर्षक

V - पंजीयन प्रमाणपत्र

अधिनियम

भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992

वर्ष

शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं आदि का पंजीकरण।

शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं आदि का पंजीकरण।

अध्याय V

पंजीकरण प्रमाणपत्र

शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर अंतरण अभिकर्ताओं आदि का पंजीकरण

12.(1) कोई भी शेयर दलाल, उप-दलाल, शेयर अंतरण अभिकर्ता, निर्गम हेतु बैंकर, ट्रस्ट डीड का न्यासी, निर्गम हेतु रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, गारंटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार तथा प्रतिभूति बाजार से संबंधित कोई अन्य मध्यस्थ, बोर्ड से इस अधिनियम के तहत बनाए गए [विनियमों] के अनुसार प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अंतर्गत और उनके अनुरूप ही प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करेगा :

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो प्रतिभूतियों को खरीदता या बेचता है या अन्यथा प्रतिभूति बाजार में स्टॉक ब्रोकर, सब-ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, किसी निर्गम के बैंकर, ट्रस्ट डीड के ट्रस्टी, किसी निर्गम के पंजीयक, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ के रूप में काम करता है जो बोर्ड की स्थापना से तुरंत पहले प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हो, जिसके लिए ऐसी स्थापना से पहले कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं था, ऐसी स्थापना से तीन महीने की अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है या यदि उसने तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटारे तक जारी रख सकता है :

[और बशर्तेकि कोई भी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जो प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 के लागू होने से तुरंत पूर्व प्राप्त किया गया हो, उसे ऐसे पंजीकरण के लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त माना जाएगा।

(1क) कोई भी डिपॉजिटरी, [प्रतिभागी,] प्रतिभूतियों का संरक्षक, विदेशी संस्थागत निवेशक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या प्रतिभूति बाजार से संबंधित अन्य कोई मध्यस्थ जिसे बोर्ड इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा, बोर्ड से इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अंतर्गत और उनके अनुरूप ही प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेन-देन करेगा :

बशर्तेकि कोई भी व्यक्ति, जो प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है या प्रतिभूति बाजार में डिपॉजिटरी, [प्रतिभागी,] प्रतिभूतियों का संरक्षक, विदेशी संस्थागत निवेशक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में अन्यथा लेन-देन करता है, और जो प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 के लागू होने से तुरंत पूर्व ऐसा करता था, जिसके लिए उक्त लागू होने से पूर्व कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं था, वह तब तक प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता रहे या प्रतिभूति बाजार में अन्यथा लेन-देन करता रहे जब तक कि धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड () के तहत विनियम नहीं बनाए जाते।

(1बी) कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड सहित किसी भी उद्यम पूंजी फंड या सामूहिक निवेश योजनाओं को प्रायोजित या प्रायोजित या आगे बढ़ाने या आगे बढ़ाने का कारण नहीं बनेगा, जब तक कि वह नियमों के अनुसार बोर्ड से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लेः

बशर्तेकि कोई भी व्यक्ति, जो प्रतिभूति बाजार में संचालित किसी भी वेंचर कैपिटल फंड या सामूहिक निवेश योजनाओं को प्रायोजित करता हो या प्रायोजित कराने का कारण हो, और जो प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 के लागू होने से तुरंत पूर्व ऐसा करता था, जिसके लिए उक्त लागू होने से पूर्व कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं था, वह तब तक संचालित करता रहे जब तक कि धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड () के तहत विनियम नहीं बनाए जाते।]

[व्याख्या।—संदेह दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजन के लिए, सामूहिक निवेश योजना या म्यूचुअल फंड में किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी या किसी भी स्क्रिप्स या ऐसे किसी उपकरण या यूनिट को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसे जो भी नाम दिया गया हो, जो बीमा के घटक के अतिरिक्त निवेश का घटक प्रदान करता हो और जिसे किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया हो।]

[(1ग) कोई भी व्यक्ति वैकल्पिक निवेश कोष या आयकर अधिनियम, 1961 (43 का 1961) की धारा 2 के खंड (13क) में परिभाषित व्यवसाय ट्रस्ट की गतिविधि को प्रायोजित या प्रायोजित कराने का कारण बने, या संचालित करे या संचालित कराने का कारण बने, जब तक कि उसे इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान न किया गया हो।]

(2) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस के भुगतान पर किया जाएगा, जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) बोर्ड आदेश द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी रीति से निलंबित या रद्द कर सकता है जैसा विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।


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