आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 119

स्वच्छ भारत उपकर

धारा

धारा संख्या

119

अध्याय शीर्षक

अध्याय VI - स्वच्छ भारत उपकर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2015

स्वच्छ भारत उपकर

स्वच्छ भारत उपकर

अध्याय 6

स्वच्छ भारत उपकर

स्वच्छ भारत उपकर

119. (1) यह अध्याय ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(2) स्वच्छ भारत पहलों को वित्तपोषित करने और उसका संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार सभी या किसी कराधेय सेवाओं पर ऐसी सेवाओं के मूल्य पर स्वच्छ भारत कोष के नाम से ज्ञात उपकर, सेवा कर के रूप में दो प्रतिशत की दर से उदगृहीत किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहणीय स्वच्छ भारत कोष उपकर, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर किसी उपकर या सेवा कर के अतिरिक्त होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन उद्गृहणीय स्वच्छ भारत कोष उपकर के आगम, पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केंद्रीय सरकार संसद् द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किए गए सम्यक् विनियोग द्वारा स्वच्छ भारत कोष उपकर की ऐसी धनराशियों का उपयोग उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगी।

(5) वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर, ब्याज के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर स्वच्छ भारत कोष उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कराधेय सेवाओं पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

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