आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 119

धारा सं और फ़ाइल समस्या

धारा

धारा संख्या

119

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1972

धारा सं और फ़ाइल समस्या

धारा सं और फ़ाइल समस्या

अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश.

119. (1) बोर्ड, समय - समय पर, इस तरह के आदेश, निर्देश और दिशाओं अन्य आयकर अधिकारियों को इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए उचित समझे, और इस तरह के अधिकारियों और के निष्पादन में कार्यरत अन्य सभी व्यक्तियों जारी कर सकता है इस अधिनियम का पालन और बोर्ड के इस तरह के आदेश, निर्देश और निर्देशों का पालन करेगा:

ऐसी कोई आदेश, निर्देश या निर्देश जारी किया जाएगा बशर्ते कि

(एक) एक विशेष आकलन करने के लिए या किसी विशेष तरीके से एक विशेष मामले के निपटान के लिए किसी भी आयकर प्राधिकरण की आवश्यकता के रूप में तो; या

(ख) उसकी अपीलीय कार्यों के अभ्यास में अपीलीय सहायक आयुक्त के विवेक के साथ हस्तक्षेप करने के लिए इतनी के रूप में.

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

(क) बोर्ड, यह यह आवश्यक या समीचीन समझता है, इसलिए यदि (समय - समय पर, मूल्यांकन और राजस्व, इस मुद्दे के संग्रह का काम की उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, ऐसा करने के लिए हो सकता है किसी के विश्राम के माध्यम से चाहे के प्रावधानों की धारा 143 , 144 , 147 , 148 , 154 , 155 , 210 , 271 , और 273 या अन्यथा), आय या मामलों के वर्ग के किसी भी वर्ग के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश, निर्देशों आगे की स्थापना या निर्देश (नहीं , दिशा निर्देश, सिद्धांतों या मूल्यांकन या राजस्व का संग्रह या दंड के लगाने और किसी भी तरह के आदेश दे सकता है के लिए कार्यवाही की दीक्षा से संबंधित काम में अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के रूप में) निर्धारिती के प्रतिकूल जा रहा है अगर बोर्ड यह जनता के हित में ऐसा करना, प्रकाशित और सामान्य जानकारी के लिए निर्धारित तरीके से परिचालित किया जा आवश्यक है कि राय की है;

यह तो मामलों के किसी भी मामले या वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए क्या करना है यह वांछनीय या समीचीन समझता है यदि (ख) बोर्ड, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, एक आवेदन या दावा स्वीकार करने के लिए आयुक्त या आयकर अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते ऐसे आवेदन या दावा करने के लिए या इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट और विधि के अनुसार योग्यता के आधार पर उसी के साथ निपटने की अवधि की समाप्ति के बाद इस अधिनियम के तहत कोई भी छूट, कटौती, वापसी या किसी भी अन्य राहत के लिए.

(3) इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यरत हर आयकर अधिकारी निरीक्षण और निरीक्षण के निदेशक द्वारा या आयुक्त द्वारा या निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा उनके मार्गदर्शन के लिए उसे करने के लिए जारी किया जा सकता है के रूप में इस तरह के निर्देशों का पालन करेगा जिसके कार्यक्षेत्र में वह प्रदर्शन के भीतर अपने काम करता है.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1972 के द्वारा संशोधित]

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