आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 117

Appointment of Income-tax authorities

धारा

धारा संख्या

117

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2007

Appointment of Income-tax authorities

Appointment of Income-tax authorities

3[आय-कर प्राधिकारियों की नियुक्ति

117. (1) केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, आय-कर प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा लोक सेवाओं और पदों में व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, बोर्ड या महानिदेशक, मुख्य आयुक्त या निदेशक या आयुक्त को सहायक आयुक्त 4[या उपायुक्त] से निम्न पंक्ति के आय-कर प्राधिकारियों को नियुक्त करने का प्राधिकार दे सकेगी।

(3) लोक सेवाओं और पदों में व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले केन्द्रीय सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी ऐसे कार्यपालक या अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा जो उसके कृत्यों के निष्पादन में उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक हों।]

 

3. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से प्रतिस्थापित। इससे पूर्व इसका वित्त अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1970 से और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 10.7.1978 से संशोधन किया गया था।

4. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1998 द्वारा 1.10.1998 से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2007 तथा कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित रूप में]

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