आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 116

आय-कर प्राधिकारी

धारा

धारा संख्या

116

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIII - आयकर प्राधिकरण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2021

आय-कर प्राधिकारी

आय-कर प्राधिकारी

अध्याय 13

आय-कर प्राधिकारी

क.–नियुक्ति और नियंत्रण

आय-कर प्राधिकारी

116. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वर्गों के आय-कर प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

() केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,

(कक) आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त,

() आय-कर महानिदेशक या मुख्य आय-कर आयुक्त,

(खक) आय-कर प्रधान निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त,

() आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त (अपील),

(गग) आय-कर अपर निदेशक या आय-कर अपर आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त (अपील),

(गगक) आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर संयुक्त आयुक्त,

() आय-कर उप निदेशक या आय-कर उपायुक्त या आय-कर उपायुक्त (अपील),

() आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर सहायक आयुक्त,

() आय-कर अधिकारी,

() कर वसूली अधिकारी,

() आय-कर निरीक्षक।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

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