आय-कर प्राधिकारी
अध्याय 13
आय-कर प्राधिकारी
क.–नियुक्ति और नियंत्रण
आय-कर प्राधिकारी
116. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वर्गों के आय-कर प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–
(क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
(कक) आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त,
(ख) आय-कर महानिदेशक या मुख्य आय-कर आयुक्त,
(खक) आय-कर प्रधान निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त,
(ग) आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त (अपील),
(गग) आय-कर अपर निदेशक या आय-कर अपर आयुक्त या आय-कर अपर आयुक्त (अपील),
(गगक) आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर संयुक्त आयुक्त,
(घ) आय-कर उप निदेशक या आय-कर उपायुक्त या आय-कर उपायुक्त (अपील),
(ड़) आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर सहायक आयुक्त,
(च) आय-कर अधिकारी,
(छ) कर वसूली अधिकारी,
(ज) आय-कर निरीक्षक।
[वित्त अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित रूप में]

