आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 115ण

घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर

धारा

धारा संख्या

115ण

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIIघ - घरेलू कंपनियों की वितरित लाभ पर कर से संबंधित विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2008

घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर

घरेलू कंपनियों के वितरित लाभ पर कर


50[अध्याय 12

देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर संबंधी विशेष उपबंध

देशी कंपनियों के वितरित लाभों पर कर

115ण. 51[(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, ऐसी कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ या संचित लाभ हों, घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर 52[पंद्रह] प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् वितरित लाभों पर कर कहा गया है) प्रभारित किया जाएगा।]

52क[(1) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम से वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोर्इ हो, घटा दी जाएगी, यदि,-

(क) ऐसा लाभांश उसकी समनुषंगी कंपनी से प्राप्त हुआ है ;

(ख) समनुषंगी कंपनी ने ऐसे लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और

(ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी कंपनी नहीं है :

परंतु लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार घटाने के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोर्इ कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी, यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारण करती है।]

(2) इस बात के होते हुए भी कि देशी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित अपनी कुल आय पर कोर्इ आय-कर संदेय नहीं है, उपधारा (1) के अधीन वितरित लाभों पर कर ऐसी कंपनी द्वारा संदेय होगा।

(3) देशी कंपनी का प्रधान अधिकारी और कंपनी, केन्द्रीय सरकार के जमाखाते वितरित लाभों पर कर–

() किसी लाभांश की घोषणा; या

() किसी लाभांश के वितरण; या

() किसी लाभांश के संदाय;

की तारीख से, इनमें से जो भी पहले हो, चौदह दिन के भीतर देने के लिए दायी होगी।

(4) कंपनी द्वारा इस प्रकार संदत्त वितरित लाभों पर कर लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या संदत्त रकम की बाबत कर का अंतिम संदाय माना जाएगा और इस प्रकार संदत्त रकम की बाबत कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसका कोर्इ और क्रेडिट नहीं मांगा जाएगा।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कोर्इ कटौती उस रकम की बाबत जिस पर उपधारा (1) के अधीन कर या उस पर कर प्रभारित किया गया है, कंपनी या शेयरधारक को अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

53[(6) इस धारा में की किसी बात के होते हुए भी विकासकर्ता या उद्यम की या 54[***] ऐसे लाभांश को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की वर्तमान आय में से 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा) ऐसे विकासकर्ता या उद्यम द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किसी रकम पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी विशेष आर्थिक जोन के विकास, या विकास तथा प्रचालन या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण में लगे किसी उपक्रम या उद्यम की कुल आय की बाबत वितरित लाभ पर कोर्इ कर प्रभार्य नहीं होगा।]

 

50. अध्याय 12घ, जिसमें धारा 115ण से 115थ हैं, वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा 1.6.1997 से अंत:स्थापित किया गया।

51. वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.4.2003 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व, उपधारा (1), जिसका वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1.6.2002 से, वित्त अधिनियम 2001 द्वारा 1.6.2001 से और वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.4.2003 से संशोधन किया गया था, इस प्रकार थी :

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी और इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी निर्धारण वर्ष के लिए देशी कंपनी की कुल आय की बाबत प्रभार्य आय-कर के अतिरिक्त, ऐसी कंपनी द्वारा 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् [किन्तु 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व] चाहे वर्तमान या संचित लाभों में से, लाभांशों के रूप में (अंतरिम या अन्यथा) घोषित, वितरित या संदत्त कोर्इ रकम दस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आय-कर से (जिसे इसमें आगे वितरित लाभों पर कर कहा गया है) प्रभारित की जाएगी।"

52. वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा 1.4.2007 से "साढ़े बारह" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

52क. वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा 1.4.2008 से अंत:स्थापित।

53. विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा 10.2.2006 से अंत:स्थापित।

54. वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 1.4.2007 से "धारा 10 के खंड (23छ) के अंतर्गत न आने वाले" शब्दों का लोप किया गया।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

फ़ुटनोट