आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 115छ

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

धारा

धारा संख्या

115छ

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII-क - गैर निवासियों के कुछ आय के संबंध में विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं

कुछ मामलों में आय की विवरणी का फाइल न किया जाना

115छ. अनिवासी भारतीय के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन, अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि–

() उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारणीय है, केवल विनिधान आय या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय से या दोनों से मिलकर बनती है; और

() अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया जाने वाला कर ऐसी आय में से काट लिया गया है।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट