आयकर रिटर्न कुछ मामलों में दायर करने के लिए नहीं
कुछ मामलों में आय की विवरणी का फाइल न किया जाना
115छ. अनिवासी भारतीय के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन, अपनी आय की विवरणी देना आवश्यक नहीं होगा, यदि–
(क) उसकी कुल आय, जिसकी बाबत वह इस अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारणीय है, केवल विनिधान आय या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय से या दोनों से मिलकर बनती है; और
(ख) अध्याय 17ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती किया जाने वाला कर ऐसी आय में से काट लिया गया है।
[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

