आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 115

वर्गों 3 से 5 के लिए नए वर्गों के प्रतिस्थापन

धारा

धारा संख्या

115

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1991

वर्गों 3 से 5 के लिए नए वर्गों के प्रतिस्थापन

वर्गों 3 से 5 के लिए नए वर्गों के प्रतिस्थापन

वर्गों में 3 से 5 के लिए नए वर्गों का प्रतिस्थापन.

115 वर्गों व्यय कर अधिनियम के 3-5 के लिए निम्न वर्गों अर्थात् अक्टूबर, 1991, के 1 दिन से प्रभावी, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'3. अधिनियम के आवेदन -. इस अधिनियम के किसी भी प्रभार्य के संबंध में लागू नहीं होगी व्यय-

(1) इस तरह के खर्च की वसूल की समय पर रिहायशी आवास के किसी भी इकाई के लिए कक्ष के आरोप में चार सौ रूपए कर रहे हैं या व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से अधिक है और जहां, जिसमें एक होटल में खर्च -

(एक) एक समग्र प्रभारी ऐसी इकाई और भोजन के संबंध में देय है, उसमें शामिल कक्ष शुल्क निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा;

(ख) (i) एक समग्र प्रभारी ऐसी इकाई के संबंध में देय है, भोजन, पेय और अन्य सेवाओं, या उनमें से किसी को, और मामले उपखंड (क) के प्रावधानों के दायरे में नहीं है, या

(Ii) यह ऐसी इकाई के लिए शुल्क, भोजन, पेय या अन्य सेवाएं तो कमरे आरोपों महत्व नहीं कर रहे हैं और अन्य आरोपों अतिरंजित हैं कि व्यवस्था कर रहे हैं कि निर्धारण अधिकारी को दिखाई देता है

वह उचित समझे मूल्यांकन अधिकारी, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस तरह के उचित आधार पर कमरे के आरोपों का निर्धारण करेगा; और

(2) एक रेस्तरां में किए गए.

(4) व्यय कर के शुल्क -. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर और से वहाँ वसूल किया जाएगा

(क) इस अधिनियम, बीस फीसदी की दर पर एक कर के प्रारंभ. धारा 3 के खंड (1) में निर्दिष्ट एक होटल में खर्च प्रभार्य व्यय की:

इस खंड की कोई बात अप्रैल के 1 दिन पर शुरुआत की अवधि के दौरान उप - धारा (5) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के के खंड (ख) में निर्दिष्ट एक होटल के मामले में लागू नहीं होगी, 1991 और मार्च, 2001 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले;

अक्टूबर के (ख) 1 दिन, 1991, पंद्रह फीसदी की दर पर एक कर. एक रेस्तरां में खर्च प्रभार्य व्यय की धारा 3 के खंड (2) में निर्दिष्ट.

प्र.5. प्रभार्य व्यय का अर्थ -. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रभार्य खर्च -

(1) की धारा 3 (7) खंड में निर्दिष्ट एक होटल के संबंध में, किसी भी व्यय में खर्च का मतलब है, या के प्रावधान के संबंध में होटल, किए गए भुगतान

(एक) अन्यथा आवासीय या किसी भी आवास; या

(ख) होटल, होटल में चाहे या बाहर, या होटल में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा द्वारा खाद्य या पेय; या

(ग) किराए या लीज पर ऐसे होटल में किसी भी आवास; या

होटल में (घ) किसी भी अन्य सेवाओं, होटल द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो, ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, 'स्विमिंग पूल या अन्य सेवाओं के माध्यम से,

लेकिन शामिल नहीं करता

(I) किसी भी किए गए है जो व्यय, या जिसके लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है;

(Ii) राजनयिक संबंध के पर वियना कन्वेंशन 1961 या कौंसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन ', 1963 के दायरे में लोगों द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए;

(Iii) किसी भी दुकान में या स्वामित्व या एक होटल के व्यापार पर किया जाता है जो व्यक्ति द्वारा प्रबंधित नहीं है जो किसी भी कार्यालय में लगने वाले खर्च के लिए;

(Iv) इस अधिनियम के तहत कर सहित किसी भी कर, के माध्यम से किसी भी खर्च.

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -

भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त (क) किए गए व्यय या भारतीय मुद्रा में किए गए किसी भी भुगतान के ऐसे मामलों में और के रूप में इस तरह के हालात में खर्च किया गया है समझा जाएगा या, मामले के रूप में, विदेशी में बनाया जा सकता है निर्धारित किया जा सकता है करेगा विनिमय; और

(ख) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" क्रमशः कारणों (ज) में उन्हें सौंपा अर्थ होगा और (7C) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के;

(2) धारा 3 (2) खंड में निर्दिष्ट एक रेस्तरां के संबंध में, किसी भी व्यय में खर्च का मतलब है, या भोजन के प्रावधान या रेस्तरां में किया जाए या, रेस्टोरेंट द्वारा पीने के सिलसिले में एक रेस्तरां, करने के लिए किए गए भुगतान बाहर, या किसी भी अन्य रेस्तरां में व्यक्ति, लेकिन द्वारा उप खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यय शामिल हैं और (iv) खंड (1). 'नहीं है.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991]

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