आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 115

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

115

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

कंपनियों के मामले में कैपिटल गेन पर टैक्स

1 कंपनियों के मामले में पूंजीगत लाभ पर [कर.

115 एक कंपनी की कुल आय सिर "पूंजीगत लाभ" अल्पकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों (जैसे आय hereinefter के रूप में लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए भेजा जा रहा है) के अलावा अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित तहत किसी भी आय प्रभार्य भी शामिल है जहां आयकर देय होगा कुल का होना

(I) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि पर कर की गणना आयकर की राशि कुल आय में शामिल

(क) पैंतालीस फीसदी की दर से, जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि का इतना पर भवनों या भूमि में भवन या भूमि या किसी भी अधिकार से संबंधित हैं; और

(ख) ऐसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ का संतुलन, यदि कोई हो पर पैंतीस फीसदी की दर से; और

(Ii) यह प्रभार्य हो गया होता, जिसके साथ आयकर की राशि उसके कुल आय खंड (मैं) में भेजा लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम हो गया था.]

 

1 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट