परिसमापक को सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा
परिसमापक को सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा
114.इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किया गया कोई भी परिसमापक, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
परिसमापक को सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा
धारा संख्या
114
अध्याय शीर्षक
अध्याय XV - मिश्रित
अधिनियम
बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002
वर्ष
परिसमापक को सार्वजनिक अधिकारी माना जाएगा
114.इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किया गया कोई भी परिसमापक, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

