आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 114

मुद्दे और वाहक को शेयर वारंट का असर

धारा

धारा संख्या

114

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - शेयर पूंजी और डिबेंचर

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

मुद्दे और वाहक को शेयर वारंट का असर

मुद्दे और वाहक को शेयर वारंट का असर

शेयर वारंट

मुद्दे और वाहक को शेयर वारंट के प्रभाव.

114इसलिए अपने लेखों द्वारा अधिकृत अगर (1) एक सार्वजनिक कंपनी अपने सामान्य मुहर के तहत किसी भी पूरी तरह से चुकता शेयरों, इस मुद्दे के संबंध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ,,, शेयरों से हो सकता है सीमित बताते हुए एक वारंट है कि के वाहक वारंट उसमें विनिर्दिष्ट शेयरों के हकदार है, और वारंट में निर्दिष्ट शेयरों पर भविष्य लाभांश के भुगतान के लिए, नहीं तो कूपन से, प्रदान या हो सकता है.

(2) वारंट पूर्वोक्त इस अधिनियम में एक "शेयर वारंट" के रूप में भेजा है.

(3) एक शेयर वारंट उसमें विनिर्दिष्ट शेयरों को उसके वाहक समर्थ बनाना होगा, और शेयर वारंट के वितरण से स्थानांतरित किया जा सकता है.

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