धारा 288 का संशोधन।
धारा 288 का संशोधन।
114. आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (4) के खंड (ख) में, "या उपधारा (1) के खंड (ii)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "धारा 272क की उपधारा (1) के खंड (घ)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2017 से रखे जाएंगे।

