तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर
27[तलाशी के मामलों के समूह निर्धारण की दशा में कर
113. धारा 158खग के अधीन अवधारित समूह अवधि की कुल अप्रकटित आय साठ प्रतिशत की दर से कराधेय होगी :]
28[परन्तु इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्गृहीत किए गए अधिभार, यदि कोर्इ हों, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू हैं जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी शुरू की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अध्यपेक्षा की जाती है।]
27. वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा 1.7.1995 से अंत:स्थापित। इससे पूर्व वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से ‘‘अनिवासी की दशा में कर’’ विषयक धारा 113 का लोप किया गया था।
28. वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा 1.6.2002 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित रूप में]

