राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर ब्याज पर टैक्स.
8 [एक निर्धारिती एक कंपनी नहीं होने की कुल आय, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) पर कोई ब्याज भी शामिल है जहां 112A. उसकी कुल आय पर उसके द्वारा देय कर होंगें
इस तरह के समावेश की राशि से और मुआवजे की राशि या (ii) खंड में निर्दिष्ट अन्य भुगतान से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की (एक) राशि धारा 28 और पूंजीगत लाभ की, यदि कोई हो, इतने कम कुल आय उसकी कुल आय हो गया था; प्लस
(ख) इस तरह के ब्याज की राशि पर कर की गणना आयकर की राशि कुल आय पर लागू हो गया होता, जो आयकर की औसत दर से कुल आय में शामिल अगर इस तरह के ब्याज और मुआवजे की राशि की राशि या पूंजीगत लाभ की अन्य भुगतान और यदि कोई हो, इसका हिस्सा गठन नहीं किया था, पूर्वोक्त, 8A [......]
† [(ग)]
स्पष्टीकरण 9 के रूप में परिभाषित उक्त खंड में निर्दिष्ट तरीके से कम कर के रूप में कुल आय अर्जित आय की wholiy शामिल है जैसे [1] खंड (ख) के प्रयोजनों. के लिए, आयकर की औसत दर गणना की जाएगी प्रासंगिक वर्ष के अधिनियम वित्त.
10 [स्पष्टीकरण 2. के लिए इस खंड के प्रयोजनों ** [ धारा 193 ] "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक)" "राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (प्रथम अंक) बैंक श्रृंखला भी शामिल है.]
8 आईएनएस. द्वारा 1965 के अधिनियम संख्या 15 की 11.
8A . 1967 से प्रभावी के अधिनियम 20 के द्वारा छोड़े गए 1968/04/01.
† खंड (ग) वित्त द्वारा छोड़ा गया था (नं. 2) अधिनियम 1967 से प्रभावी 1968/04/01.
9 द्वारा डाला. वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी के 22 1966/01/04.
10 आईएनएस. वित्त अधिनियम, 1966 से प्रभावी से 1.4.66.
** सब्स. अधिनियम 1967 के 20. प्रभावी द्वारा 1968/04/01.
[1970 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

