आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 112

सत्यापन में झूठा कथन, आदि।

धारा

धारा संख्या

112

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

प्रतिभूति लेनदेन कर [वित्त (सं. 2) अधिनियम 2024 द्वारा प्रस्तुत]

वर्ष

सत्यापन में झूठा कथन, आदि।

सत्यापन में झूठा कथन, आदि।

सत्यापन में झूठा कथन, आदि।

112. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अंतर्गत किसी सत्यापन में कोई कथन करता है, अथवा कोई लेखा या विवरण प्रस्तुत करता है, जो असत्य है और जिसे वह जानता है या मानता है कि वह असत्य है, या जिस पर उसका विश्वास नहीं है कि वह सत्य है, तो वह तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध उस संहिता के अर्थ में असंज्ञेय समझा जाएगा।

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