आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 112

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

112

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स

लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर टैक्स
86 लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर [कर.
112(1) एक निर्धारिती की कुल आय सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली किसी भी आय भी शामिल है जहां, कुल आय पर निर्धारिती द्वारा देय कर की जाएगी , के कुल -
(एक) एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में, 87 [एक निवासी की जा रही है,] -
(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गई उसकी कुल आय कुल आय था; और
(Ii) फीसदी बीस की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि:
इतनी लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ से कम के रूप में कुल आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से कम है जहां, फिर, जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कुल आय इतनी के रूप में जो राशि से कम हो जाएगीः कम आयकर और इस तरह लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संतुलन पर टैक्स फीसदी बीस की दर पर गणना की जाएगी करने के लिए प्रभार्य नहीं है जो अधिकतम राशि का कम हो जाता है;
(ख) के मामले में 87 [घरेलू] कंपनी -
(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और
(द्वितीय) की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि 88 फीसदी [चालीस]:
                         "शब्दों के लिए के रूप में यदि उद्यम पूंजी उपक्रमों के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण से एक उद्यम पूंजी कंपनी के लिए उत्पन्न होने वाले लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के संबंध में, उप - खंड के प्रावधानों (द्वितीय) प्रभावी होंगे बशर्ते कि 88 [चालीस] प्रति प्रतिशत, "शब्द" बीस प्रतिशत "प्रतिस्थापित किया गया था;
निम्नलिखित खंड (ग) वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा उप - धारा (1) में डाला जाएगा1995/01/04:
(ग) एक अनिवासी (एक कंपनी न हो) या एक विदेशी कंपनी के मामले में -
(मैं) जैसे लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और
(Ii) फीसदी बीस की दर पर इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि;
             89 किसी भी अन्य मामले में [(ग)] 90 [एक निवासी की], -
(I) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ की राशि से कम के रूप में कुल आय पर देय आयकर की राशि के रूप में इतनी कम हो गया इसकी कुल आय कुल आय था; और
(Ii) तीस फीसदी की दर से इस तरह के लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर कर की गणना आयकर की राशि.
स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "उद्यम पूंजी कंपनी" मुख्य रूप से इक्विटी ऐसे उपक्रमों के शेयरों या, हालात इतने आवश्यकता होती है, ऐसे उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के रास्ते से प्राप्त करने के रास्ते से राजधानी उपक्रमों उद्यम के लिए वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है के रूप में इस तरह कंपनी का मतलब है, और है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी;
विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात् इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर सकते हैं के रूप में (ख) "उद्यम पूंजी उपक्रम" इस तरह कंपनी का अर्थ है: -
(1) कंपनी में कुल निवेश दस करोड़ रूपए या निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य उच्च राशि से अधिक नहीं है;
(2) कंपनी इसे अन्यथा पेशेवर या तकनीकी रूप से सुसज्जित है, जिसके लिए परियोजना कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं है; और
(3) कंपनी महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में भारत में मौजूदा प्रौद्योगिकी पर सुधार और इस तरह की तकनीक में निवेश उच्च जोखिम शामिल है में परिणाम होगा जो किसी भी तकनीक को काम करना चाहता है.
एक निर्धारिती की सकल कुल आय एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से होने वाली किसी आय भी शामिल है जहां (2), सकल कुल आय ऐसी आय की राशि से कम हो जाएगा और अध्याय छठी ए के तहत कटौती की अनुमति दी जाएगी के रूप में इतनी कम सकल कुल आय निर्धारिती की सकल कुल आय थे.
(3) एक निर्धारिती की कुल आय एक दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से होने वाली किसी आय भी शामिल है जहां कुल आय ऐसी आय की राशि से कम हो जाएगा और धारा 88 के तहत छूट आय से दी जाएगी इसलिए कम ही कुल आय पर कर.]

 

८६वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04. इससे पहले धारा 112 1968/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा छोड़े गए और अनुभाग 80S द्वारा बदल दिया गया था. अपनी चूक से पहले, खंड प्रथम 1965/01/04 और तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965 के द्वारा, प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 के द्वारा संशोधित किया गया 1965/11/09.
87 italicised शब्द वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा सम्मिलित किया जाएगा 1995/01/04.
88.शब्द "तीस" "चालीस", इबिद के लिए रखे जाएँगे.
८९ .मौजूदा खंड (ग) वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा खंड (घ) के रूप में relettered किया जाएगा1995/01/04.
90italicised शब्द Ibid, डाला जाएगा.
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