आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 111

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स

धारा

धारा संख्या

111

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - कुछ विशेष मामलों में कर का निर्धारण

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स

मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की जमा शेष राशि पर टैक्स.
111.(1) के कारण एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन चौथी अनुसूची लागू नहीं होने का पार्ट ए के नियम 8 के प्रावधानों के कारण, उसकी कुल आय में शामिल किया जाता है कहाँ, 45 [आकलन] अधिकारी की गणना करेगा के विभिन्न रकम की कुल 46 तत्संबंधी नियम 9 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार [टैक्स].
(2) की वजह से चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 देय हो जाता है के प्रावधानों के तहत उसकी कुल आय में शामिल नहीं है जो किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को संचित संतुलन, सुपर टैक्स ढंग से गणना की जाएगी कहाँ उसके नियम 9 के उपनियम (2) में प्रदान की है.

 

प्र.45. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
प्र.46.वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "आयकर और सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.

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