आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10चन

अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि

धारा

धारा संख्या

10चन

अध्याय शीर्षक

अध्याय IC - अअपीलीय अधिकरण

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 (निरस्त)

वर्ष

अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि

अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि

अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि.

. 10ft अध्यक्ष या अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इस तरह के रूप में पद धारण करेगा, लेकिन तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते वह प्राप्त कर ली है के बाद कोई अध्यक्ष या अन्य सदस्य जैसे पद धारण करेगा कि -

           (एक)    अध्यक्ष, सत्तर साल की उम्र के मामले में;

          (ख)    किसी अन्य सदस्य, सड़सठ साल की उम्र के मामले में.

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