आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 109

''वितरण योग्य आय'' ''विनिधान कंपनी'' और ''कानूनी प्रतिशतता'' की परिभाषा

धारा

धारा संख्या

109

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय कर

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2012

''वितरण योग्य आय'' ''विनिधान कंपनी'' और ''कानूनी प्रतिशतता'' की परिभाषा

''वितरण योग्य आय'' ''विनिधान कंपनी'' और ''कानूनी प्रतिशतता'' की परिभाषा

''वितरण योग्य आय'' ''विनिधान कंपनी'' और ''कानूनी प्रतिशतता'' की परिभाषा

109. 7[वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।]

 

7. लोप की गर्इ धारा 109 पहले वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1962 द्वारा 1.4.1962 से, वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा 1.4.1964 से, वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा 1.4.1965 से, वित्त अधिनियम, 1966 द्वारा 1.4.1966 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1967 द्वारा 1.4.1968 से, वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा 1.4.1969 से, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 से, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा 1.4.1978 से और वित्त अधिनियम, 1983 द्वारा 1.4.1984 से संशोधित की गर्इ थी।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधित रूप में]

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