वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
जो जनता में कंपनी के लिए बचत में काफी रुचि रखते हैं.
12A. पूर्व अपनी चूक को धारा 108, के रूप में नीचे खड़ा था:
"108. जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी के लिए बचत -. कुछ भी नहीं
खंड 104 में निहित लागू-करेगा
खंड 104 में निहित लागू-करेगा
(क) किसी भी कंपनी के लिए जो में जनता में काफी रुचि रखते हैं; या
(ख) ऐसे सहायक कंपनी की शेयर पूंजी के पूरे पिछले साल भर में मूल कंपनी द्वारा या अपने प्रत्याशियों द्वारा आयोजित किया गया है कि अगर इस तरह कंपनी की एक सहायक कंपनी के लिए. "

