आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 108

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

108

अध्याय शीर्षक

अध्याय XI - अवितरित लाभों पर अतिरिक्त आय कर

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से लोप किया गया।
जो जनता में कंपनी के लिए बचत में काफी रुचि रखते हैं.
12A 108. [वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1988/01/04.]
  

 

12A.      पूर्व अपनी चूक को धारा 108, के रूप में नीचे खड़ा था:
                        "108. जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें कंपनी के लिए बचत -. कुछ भी नहीं
खंड 104 में निहित लागू-करेगा
(क) किसी भी कंपनी के लिए जो में जनता में काफी रुचि रखते हैं; या
(ख) ऐसे सहायक कंपनी की शेयर पूंजी के पूरे पिछले साल भर में मूल कंपनी द्वारा या अपने प्रत्याशियों द्वारा आयोजित किया गया है कि अगर इस तरह कंपनी की एक सहायक कंपनी के लिए. "
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