मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना
मार्गदर्शक सिद्धांतों का विरचित किया जाना
101. इस अध्याय के उपबंधों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लागू किया जाएगा।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित रूप में]

