आय कुल आय में शामिल नहीं
अध्याय - III
कुल आय का हिस्सा नहीं है, जो आय
आय कुल आय में शामिल नहीं
10 किसी भी व्यक्ति के पिछले साल की कुल आय की गणना में निम्न खंड के किसी भी भीतर गिरने कोई आय included- नहीं होगा
(1) कृषि आय;
(2) इस तरह के योग ऐसी राशि का भुगतान किया गया है, जहां किसी भी अविभाज्य संपत्ति के मामले में, परिवार की आय के बाहर का भुगतान किया गया है, या जहां एक हिंदू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी राशि परिवार से संबंधित संपत्ति की आय;
(3) वे हैं- जब तक अनौपचारिक और गैर आवर्ती प्रकृति के हैं, जो किसी भी रसीदें
के प्रावधानों के तहत प्रभार्य (i) के पूंजीगत लाभ, धारा 45 ; या
(Ii) के व्यवसाय या एक पेशे या व्यवसाय के व्यायाम से उत्पन्न होने वाली प्राप्तियों; या
(Iii) के एक कर्मचारी की पारिश्रमिक करने के अलावा के माध्यम से प्राप्तियों;
(4) एक अनिवासी के मामले में, एक [केन्द्रीय सरकार के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कोई आय, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं, या] पर ब्याज से कोई आय, या पर प्रीमियम से मोचन, किसी ने केन्द्र सरकार और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास ऋण फंड या बीच एक ऋण समझौते के तहत केन्द्र सरकार और पुनर्निर्माण और विकास के लिए या इंटरनेशनल बैंक के बीच एक ऋण समझौते के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो जैसा भी मामला हो ने कहा कि बैंक या कोष, के साथ एक ऋण समझौते के तहत भारत में औद्योगिक उपक्रम या वित्तीय निगम;
2 [एक अनिवासी के मामले में (4 क), विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी खाते में अपने क्रेडिट करने के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज से कोई आय (1947 का 7) ] इस आधार पर बनाया है, और किसी भी नियम;
लिख सकते केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के लिए (5) विषय के संबंध में खुद के लिए उसके मालिक, उसकी पत्नी और बच्चों से, भारत का नागरिक होने के नाते, किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके कारण प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य भारत में अपने घर-जिले के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही;
(6) भारत का नागरिक नहीं है जो एक व्यक्ति के मामले में, -
(I) के घर पर उसकी कार्यवाही के सिलसिले में खुद के लिए उसके मालिक, उसकी पत्नी और बच्चों से ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके कारण प्राप्त ऐसे केन्द्रीय सरकार लिख सकते हैं के रूप में की स्थिति, पारित होने के धन या किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य के अधीन भारत के बाहर छोड़;
(Ii) के राजदूत, उच्चायुक्त, राजदूत, मंत्री के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, डी 'के मामलों चार्ज, सेवा के लिए आयुक्त, एक विदेशी राज्य की एक दूतावास, उच्चायोग दूतावास या आयोग के सलाहकार या सचिव, सलाहकार या अताशे, ऐसी क्षमता में;
(Iii) कौंसुल जनरल, कौंसुल, वाइस कौंसुल, कांसुली एजेंट, समर्थक कौंसुल या ऐसी क्षमता में सेवा के लिए एक विदेशी राज्य के किसी अन्य नाम से कहा जाता है कि क्या एक सलाहकार डी Carriere के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक;
(Iv) एक विदेशी राज्य की सरकार की भारत (मानद क्षमता में इस तरह के रूप में पद धारण नहीं) में एक व्यापार आयुक्त या अन्य सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, अगर इसी अधिकारियों के पारिश्रमिक, यदि कोई हो, की संबंधित देश में इसी तरह के उद्देश्यों के लिए सरकार निवासी है कि देश में एक समान छूट प्राप्त है;
(वी) के अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक खंड में निर्दिष्ट (द्वितीय), खंड (ग) या खंड (चतुर्थ), यदि सदस्य
(क) का प्रतिनिधित्व किया देश का एक विषय है;
(ख) ऐसे स्टाफ के एक सदस्य के रूप में की तुलना में अन्यथा किसी भी व्यवसाय या भारत में व्यवसाय या रोजगार में लगे हुए नहीं है; और आगे, व्यक्ति किसी भी अधिकारी के स्टाफ के एक सदस्य है जहां खंड में निर्दिष्ट (चतुर्थ), अगर सरकार की इसी अधिकारियों के स्टाफ के सदस्यों के मामले में इसी तरह की छूट के लिए इसी प्रावधान किया गया है प्रतिनिधित्व देश;
(छह) भारत में अपने प्रवास के दौरान उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक निम्न स्थितियों fulfilled- हैं प्रदान की
(क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या कारोबार में लगी हुई नहीं है;
(ख) भारत में अपने प्रवास के कुल में इस तरह पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं है; व
(ग) ऐसे पारिश्रमिक इस अधिनियम के तहत नियोक्ता प्रभार्य की आय से कटौती की जा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है;
(सात) पारिश्रमिक करने के लिए या उसके द्वारा सरकार के रोजगार में या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी निगम के एक तकनीशियन के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य प्राप्त होने के कारण किसी विशेष कानून के तहत स्थापित या किसी भी व्यवसाय में किए गए पर भारत में, वह तुरंत उन्होंने उल्लेख किया है हद तक भारत में आ गया जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था अगर below-
(क) सेवा के अपने अनुबंध जहां एक [उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी है या ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर] -
विशेष ज्ञान और अनुभव औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों में, इस तरह के पारिश्रमिक की वजह से या भारत में अपने आगमन की तारीख से शुरू होने में छह महीने की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त हुआ है जो तकनीशियन के मामले में (मैं);
(Ii) किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जारी है किसी भी अन्य तकनीशियन, की वजह से या भारत में अपने आगमन की तारीख से शुरू होने छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त इस तरह के पारिश्रमिक, और जहां के मामले में दो [केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले प्राप्त] सेंट्रल नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है पूर्वोक्त छत्तीस महीने की समाप्ति और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए (में निहित बावजूद भुगतान किया जा सकता है एक कंपनी जा रहा है एक नियोक्ता के मामले में जो कर सरकार अनुभाग 200 , इसलिए अधिक नहीं अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर कंपनी अधिनियम, 1956 की) एक समाप्ति के अगले [साठ महीनों] छत्तीस महीने की पूर्वोक्त;
किसी भी अन्य मामले में (ख), विशेष ज्ञान और अनुभव औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों में, इस तरह के पारिश्रमिक की वजह से या सभी शुरू में ३६५ दिनों की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त हुआ है जो एक तकनीशियन के मामले नहीं किया जा रहा भारत में अपने आगमन की तारीख से।
स्पष्टीकरण -। "तकनीशियन" विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का अर्थ आय
, या खनन में या पीढ़ी या बिजली के वितरण या सत्ता के किसी अन्य रूप में निर्माण या निर्माण कार्यों (मैं), या
(Ii) के औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों;
जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है;
(आठ) ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत में अपने कुल रहने में अधिक नहीं है, जहां एक विदेशी जहाज पर उनके रोजगार के सिलसिले में दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक अनिवासी किया जा रहा है या द्वारा की वजह से प्राप्त सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य कुल पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि;
2 [(नौ) के एक विश्वविद्यालय या शैक्षिक अन्य में एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के रूप में प्रदान की गई सेवा के लिए भारत में अपने आगमन की तारीख से शुरू होने छत्तीस महीनों के दौरान की वजह से उसके पास से या प्राप्त सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य ऐसे किसी भी व्यक्ति उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहना जारी है, जहां संस्था, और सेंट्रल संबंधित विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था द्वारा भुगतान किया जाता है सरकार, या तो मामले में प्रदान की ताकि उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति के अगले चौबीस महीने से अधिक नहीं अवधि के लिए भुगतान कर, निम्न स्थितियों, अर्थात् पूरा कर रहे हैं: -
(मैं) ऐसे व्यक्ति को तुरंत वह भारत में आ गया जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था; व
(Ii) सेवा के अपने अनुबंध केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है
(क) पर या अक्टूबर, 1964 के 1 दिन पहले, एक प्रोफेसर या जिनकी सेवा अप्रैल, 1964 से 1 दिन पहले शुरू की अन्य शिक्षक के मामले में;
किसी भी अन्य मामले में उसकी सेवा की या ऐसे प्रारंभ के एक वर्ष के भीतर शुरू होने से पहले (ख),
(ग) किसी भी राशि या भारत में अपने आगमन की तारीख से शुरू होने चौबीस महीनों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त किया, भारत में किसी भी शोध कार्य शुरू करने के लिए, निम्न स्थितियों अर्थात् पूरा कर रहे हैं प्रदान की वजह से: -
(क) अनुसंधान कार्य पर या प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है एक शोध योजना के सिलसिले में किया जाता है; व
], (ख) ऐसी राशि देय या एक विदेशी राज्य या किसी भी संस्था या संघ या भारत के बाहर स्थापित शरीर के अन्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान किया है
(7) किसी भी भत्ते या भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के एक नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर इस तरह के रूप में भुगतान किया है या अनुमति दी अनुलाभ;
(8) केन्द्र सरकार और एक विदेशी राज्य सरकार द्वारा में प्रवेश के लिए एक समझौते के अनुसार किसी भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में (शर्तों जिसका ) इस खंड के द्वारा दी गई छूट के लिए प्रदान करते हैं -
(क) इस तरह के कार्यों के लिए है कि विदेशी राज्य की सरकार से सीधे या परोक्ष रूप से उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, और
(ख) अर्जित करता है या भारत के बाहर उठता है, और राशि अर्जित या ऐसे व्यक्ति कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक है, जो के संबंध में, भारत में पैदा करने के लिए नहीं समझा जाता है, जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय ।
(9) ऐसे किसी भी व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य की आय खंड (8) देय या भारत से बाहर उठता है, और राशि अर्जित या संबंध में, भारत में पैदा करने के लिए नहीं समझा जाता है, जो भारत के लिए उसे साथ में करने के लिए भेजा जाता है, जिनमें से ऐसे सदस्य है कि विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक है;
(10) केन्द्रीय सरकार के संशोधित पेंशन नियमों के तहत या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या अवकाश ग्रहण करने की किसी भी भुगतान के द्वारा स्थापित एक राज्य सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी या एक निगम के किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त किसी भी death- सह -retirement उपदान रक्षा सेवाओं के सदस्यों के लिए लागू नई पेंशन संहिता के तहत जून, 1953 के पहले दिन के बाद प्राप्त उपदान; या किसी भी अन्य ग्रेच्युटी चौबीस हजार रुपए या की एक अधिकतम करने के लिए विषय ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है, जिसमें तुरंत वर्ष पिछले तीन वर्षों के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना पूरी की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक आधे महीने का वेतन से अधिक नहीं जो भी कम हो, ताकि गणना पंद्रह महीने का वेतन,;
1 [(10A) (i) केन्द्रीय सरकार के या रक्षा सेवाओं के सदस्यों के लिए या किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किसी भी इसी तरह योजना के तहत सिविल पेंशन (रूपान्तरण) नियम के तहत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान एक स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम;
(Ii) के पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान किसी अन्य नियोक्ता के किसी भी योजना के तहत प्राप्त किया, इस हद तक यह exceed- नहीं करता
(क) कर्मचारी किसी भी ग्रेच्युटी, वह सामान्य रूप से प्राप्त करने के हकदार है जो पेंशन का एक तिहाई से रूपान्तरित मूल्य, प्राप्त करता है, जहां एक मामले में और
किसी भी अन्य मामले में (ख), इस तरह के पेंशन के एक आधे से रूपान्तरित मूल्य,
ऐसे रूपान्तरित मूल्य प्राप्तकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज की दर और आधिकारिक तौर पर मृत्यु दर की टेबल पर मान्यता प्राप्त:
बशर्ते कि उप-खंड में निर्दिष्ट भुगतान की अधिकतम सीमा (द्वितीय) (क) या उपखंड (द्वितीय) (ख) अगस्त, 1965 के 19 वें दिन से पहले किए गए किसी भी तरह के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगा;]
(11) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, जो करने के लिए एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान;
(12) की वजह से और चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 8 में प्रदान की हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन;
2 [(13) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष बनाया से किसी भी भुगतान
एक लाभार्थी की मृत्यु पर (मैं); या
(द्वितीय) की या कम या एक निर्दिष्ट उम्र के बाद या पर उनकी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिकी का रूपान्तरण में एवज में किसी कर्मचारी को उसके बनने के अक्षम ऐसे सेवानिवृत्ति से पहले; या
(Iii) के एक लाभार्थी की मौत पर योगदान की वापसी के रास्ते से; या
(चतुर्थ) हद तक अपने कोष में या एक निर्दिष्ट उम्र के बाद या ऐसे सेवानिवृत्ति से पहले अक्षम बनने उसकी पर सेवानिवृत्ति के द्वारा की तुलना में अन्यथा की स्थापना की है, जो के सिलसिले में सेवा छोड़ने पर एक कर्मचारी के लिए योगदान की वापसी का रास्ता, द्वारा जो करने के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ और किसी भी ब्याज के लिए पहले किए गए योगदान से अधिक नहीं है इस तरह के भुगतान;]
1 [(13A) किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से ऐसे हद तक निर्धारिती द्वारा कब्जा रिहायशी आवास के संबंध में (जो भी नाम से) वास्तव में किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई (तीन सौ रुपए से अधिक नहीं ], ऐसे आवास बैठाना और अन्य प्रासंगिक विचार है, जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है) के रूप में प्रति माह
(14) किसी विशेष भत्ता या लाभ, के खंड (2) के अर्थ के भीतर एक मनोरंजन भत्ता या अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा धारा 17 , विशेष रूप से जरूरी है और विशेष रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई इस तरह के खर्च वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च कर रहे हैं, जो करने के लिए इस हद तक एक कार्यालय या लाभ के रोजगार की;
(15) (i) के द्वारा या सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वारा या उस सरकार के रूप में है कि सरकार के अधिकार के तहत जारी किए गए केन्द्रीय सरकार या ऐसे अन्य वार्षिकी प्रमाण पत्र के अधिकार के तहत जारी किए गए 15 साल वार्षिकी प्रमाण पत्र पर मासिक भुगतान , प्रमाण पत्र की मात्रा में प्रत्येक मामले में उसमें निवेश किया जा करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, इस संबंध में निर्दिष्ट करें:
2 [(आइए) राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980 को वार्षिक भुगतान;]
(द्वितीय) में अधिसूचना द्वारा कि सरकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र, डाकघर नकद प्रमाण पत्र, डाकघर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र, बारह साल राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र और इस तरह के अन्य प्रमाण पत्र पर ब्याज सरकारी राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट, 3 हद तक [डाकघर बचत बैंक के तहत जमा राशि के संबंध में डाकघर बचत बैंक और बोनस में जमा राशियों पर ब्याज (संचयी समय जमा) नियम, 1959], जो करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र की मात्रा या जमा प्रत्येक मामले में निवेश या उसमें जमा किया जा करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है;
(Iii) के सीलोन के सेंट्रल बैंक के निर्गम विभाग द्वारा आयोजित की प्रतिभूतियों पर ब्याज सीलोन मुद्रा कानून अधिनियम, 1949 के अधीन गठित;
(Iv) के ब्याज payable-
(क) क्या सरकार या भारत के बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार ली गई धनराशि पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा;
(ख) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा सकती है के रूप में एक विदेशी देश में ऐसे किसी भी वित्तीय संस्था के साथ किए गए एक ऋण समझौते के तहत यह द्वारा उधार ली गई धनराशि पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा;
किसी भी पैसे की रक़म पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा (ग) उधार या कच्चे माल या पूंजी, संयंत्र और मशीनरी के भारत से बाहर की खरीद के संबंध में एक विदेशी देश में यह द्वारा किए गए ऋण 1 [हद तक इस तरह के ब्याज से अधिक नहीं है जो करने के लिए ऋण या कर्ज और उसके भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि;]
(16) छात्रवृत्ति, शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई;
(17) किसी भी दैनिक भत्ता संसद या किसी राज्य विधानमंडल के या उसके किसी समिति की अपनी सदस्यता के कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त;
(18) किसी भी भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित वीरता पुरस्कार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, नकद या वस्तु के रूप में, चाहे बनाया;
(19) संविधान के अनुच्छेद 291 के तहत प्रिवी पर्स के रूप में एक भारतीय राज्य के शासक के द्वारा प्राप्त किसी भी राशि;
(20) सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत प्रभार्य है जो एक स्थानीय प्राधिकारी की आय, "अन्य स्रोतों से आय" या एक व्यापार या कारोबार में यह द्वारा पर किया जाता से "पूंजीगत लाभ" या "गृह संपत्ति से आय" जो देय या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति से पैदा होती है;
(21) समय के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान एसोसिएशन के किसी भी आय खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा (द्वितीय) उप-धारा (1) के खंड 35 कि संघ के उद्देश्यों को पूरी तरह लागू किया जाता है, जो;
(22) शैक्षिक उद्देश्यों के लिए नहीं है और लाभ के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से मौजूदा एक विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान के किसी भी आय;
(23) ने अपनी वस्तु के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के रूप में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या ऐसे अन्य खेल या खेल के खेल की भारत में नियंत्रण, पर्यवेक्षण विनियमन या प्रोत्साहन होने के भारत में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय समय से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय पर इस ओर से:
कि- प्रदान की
(मैं) एसोसिएशन या संस्था अपनी आय पर लागू होता है, या पूरी तरह से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए यह जम जाता है;
(Ii) के सहयोग से या संस्था की आय का कोई हिस्सा छोड़कर यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में अपने सदस्यों को किसी भी रूप में वितरित किया जाता है; व
(Iii) के सहयोग से या संस्था समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है, के लिए है;
1 [(23A) किसी भी आय का ("गृह संपत्ति से होने वाली आय" सर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" या के तहत आय प्रभार्य के अलावा अन्य या किसी भी आय अपने निवेश से निकाली गई ब्याज या लाभांश के माध्यम से किसी भी विशिष्ट सेवाओं या आय प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है) समय-समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है इसकी वस्तु के रूप में कानून, चिकित्सा, अकाउंटेंसी, केन्द्रीय सरकार के रूप में इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या ऐसे अन्य पेशे के पेशे के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन होने के भारत में स्थापित एक संघ या संस्था सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा:
कि- प्रदान की
(मैं) एसोसिएशन या संस्था अपनी आय पर लागू होता है, या पूरी तरह से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए यह जम जाता है; व
]; समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है के लिए (द्वितीय) एसोसिएशन या संस्था है
(24) सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत किसी भी आय प्रभार्य, इंडियन ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अर्थ के भीतर एक पंजीकृत संघ के "अन्य स्रोतों से आय" और "घर की संपत्ति से आय", के प्रयोजन के लिए मुख्य रूप से गठित कामगार और नियोक्ताओं के बीच या कामगार और कामगार के बीच संबंधों को विनियमित;
(25) (i) के द्वारा आयोजित किया है, या की संपत्ति, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि हैं जो प्रतिभूतियों, और बिक्री, मुद्रा या के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाली निधि के किसी भी पूंजीगत लाभ पर ब्याज ऐसी प्रतिभूतियों;
(Ii) के एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त किसी भी आय;
(Iii) के एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त किसी भी आय;
भाग एक या तालिका के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) के रूप में परिभाषित एक अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य के मामले में (26), छठी अनुसूची के पैरा 20 से करने के लिए संलग्न संविधान 1 [या नागालैंड राज्य में] या सरकार की सेवा में नहीं है, जो मणिपुर और त्रिपुरा के संघ शासित प्रदेशों में,
देय या उससे पैदा होती है, जो किसी भी आय,
(क) में किसी भी स्रोत से दो [क्षेत्र, राज्य या संघ शासित प्रदेशों] पूर्वोक्त, या
लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रास्ते से (ख);
3 [(26A) किसी भी आय अर्जित करना या किसी को पिछले वर्ष में लद्दाख के या भारत के बाहर जिले में किसी भी स्रोत से 1 से पहले शुरू होने के लिए किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक (सरकार की सेवा के लिए है जो एक व्यक्ति नहीं किया जा रहा) किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पन्न होने वाले ऐसे व्यक्ति है कि पिछले वर्ष में कहा जिले के निवासी है, जहां अप्रैल, 1970, के दिन:
वह अप्रैल, 1962 के दिन 1 पर शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उस जिले का निवासी था, जब तक कि इस खंड के किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी।
वह उप-धारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या की आवश्यकताओं को पूरा अगर इस खंड के प्रयोजनों के लिए Explanation.-, एक व्यक्ति लद्दाख जिले में निवासी होना समझा जाएगा की उप-धारा (4) धारा 6 मामले संशोधनों के लिए, विषय हो सकता है, के रूप में है कि-
भारत के लिए उन लोगों के उप-वर्गों में (i) के सन्दर्भ में कहा जिले के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा; व
(Ii) के उप-खंड के खंड (क) (3), भारतीय कंपनी के संदर्भ में गठित एक कंपनी के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और समय जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है और उसके होने के लिए किसी भी कानून के तहत पंजीकृत उस वर्ष में उस जिले में कार्यालय पंजीकृत;]
4 [(27) अप्रैल, 1965, 1966 या 1967 की 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है जो पशुओं के प्रजनन, या poultary या डेयरी फार्मिंग, के एक व्यापार से निकाली गई किसी भी आय];
5 [(28) अध्याय XXIIB और किसी भी योजना के प्रावधानों के तहत एक टैक्स क्रेडिट प्रमाण पत्र के संबंध में समायोजित या भुगतान किसी भी राशि के आधार पर बनाया है।]
1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला .20.
2. वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा डाला .20.
1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा "उसकी सेवा-के प्रारंभ से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था" के लिए एवजी .20.
2. वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा डाला .20.
1 वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक से "चौबीस महीने" के लिए एवजी .20.
2. वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला .20.
1 वित्त द्वारा डाला (संख्या 2) अधिनियम, 1965, wref .20.
2. वित्त अधिनियम, 1965, wref द्वारा प्रतिस्थापित .20.
1 प्रत्यक्ष करों द्वारा डाला (संशोधन) अधिनियम, 1964, दिनांक .20.
2. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध। प्रावधान) अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा डाला .20.
3 वित्त द्वारा "और डाकघर बचत बैंकों में जमा राशियों पर ब्याज" के लिए एवजी (संख्या 2) अधिनियम, 1965, दिनांक .20.
1 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा प्रतिस्थापित .20.
1 वित्त द्वारा डाला (संख्या 2) अधिनियम, 1965, wref .20.
1 नागालैंड राज्य (संघ विषय पर कानून के अनुकूलन) आदेश, 1965, wref द्वारा डाला .20.
2. नागालैंड राज्य (संघ विषय पर कानून के अनुकूलन) आदेश, 1965, wref द्वारा "क्षेत्र या संघ शासित प्रदेशों" के लिए एवजी .20.
3 वित्त द्वारा डाला (संख्या 2) अधिनियम, 1965, wref .20.
4 वित्त अधिनियम, 1964, दिनांक द्वारा डाला .20.
5 वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (संख्या 2) अधिनियम, 1965, दिनांक .20. मूल खंड वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा डाला गया था .20.
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

