आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10

आय कुल आय में शामिल नहीं

धारा

धारा संख्या

10

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1986

आय कुल आय में शामिल नहीं

आय कुल आय में शामिल नहीं

अध्याय - III

जो आय कुल आय का भाग नहीं

आय कुल आय में शामिल नहीं.

10    किसी भी व्यक्ति के पिछले साल की कुल आय की गणना में निम्न खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय शामिल नहीं हो जाएगा

(1) कृषि आय;

(2) 24 [उप - धारा (2) के के उपबंधों के अधीन धारा 64 ऐसे योग 'परिवार की आय का भुगतान किया गया है, जहां एक हिन्दू अविभाजित परिवार के एक सदस्य के रूप में एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी राशि,] , या, इस तरह के योग परिवार से संबंधित संपत्ति की आय से भुगतान किया गया है, जहां किसी भी जागीर, के मामले में;

25 [(3) अनौपचारिक और गैर आवर्ती प्रकृति के हैं, जो किसी भी रसीदें, 1 [ऐसे प्राप्तियों] कुल में एक हजार रुपए से अधिक नहीं है सीमा तक, लॉटरी से जीत नहीं किया जा रहा:

इस खंड को लागू नहीं होगा बशर्ते कि

(मैं) राजधानी के प्रावधानों के तहत प्रभार्य लाभ धारा 45 , या

व्यापार या एक पेशे या व्यवसाय के व्यायाम से उत्पन्न होने वाली (द्वितीय) प्राप्तियों; या

(Iii) किसी कर्मचारी के पारिश्रमिक के अलावा के माध्यम से प्राप्तियों;]

2 (4) एक अनिवासी के मामले में 3 [केन्द्र सरकार के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कोई आय, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट, या हो सकता है] किसी भी आय पर ब्याज से, या से केन्द्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के बीच या केन्द्र सरकार और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास ऋण फंड या बीच में एक ऋण समझौते के तहत एक ऋण समझौते के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी बांड के मोचन पर प्रीमियम जैसा भी मामला हो किसी भी औद्योगिक द्वारा के तहत लेने कहा बैंक या फंड के साथ एक ऋण समझौते के तहत भारत में या वित्तीय निगम, केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, जो;

4 भारत, विदेशी मुद्रा नियामक tion अधिनियम के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज से कोई आय के बाहर एक व्यक्ति निवासी के मामले में [(4 ए), 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम.

स्पष्टीकरण: इस खंड में, 5 "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड (क्यू) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]

6 [(4 बी) 6a एक व्यक्ति के मामले में, भारत का नागरिक या एक अनिवासी, कि सरकार के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के बचत पत्र पर ब्याज से कोई आय है, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति, किया जा रहा है, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट:

व्यक्तिगत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के प्रावधानों, और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत के बाहर एक देश से प्रेषित परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में इस तरह के प्रमाण पत्र की सदस्यता ली है बशर्ते कि.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(एक) एक व्यक्ति वह है, या उसके माता पिता या अपने भव्य माता - पिता में से किसी का, या तो अविभाजित भारत में पैदा हुआ था, तो भारतीय मूल के होने समझी जाएगी;

(ख) "परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के प्रयोजनों के लिए परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलाज किया जा रहा है समय के लिए है, जो विदेशी मुद्रा का मतलब ;]

7 [(5) केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन एक व्यक्ति भारत का नागरिक होने के मामले में, लिख सकते हैं -

(I) किसी निर्धारण वर्ष अप्रैल, 1970 के 1 दिन बाद शुरू होने वाले एक आकलन वर्ष नहीं किया जा रहा करने के संबंध में, किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मान से प्राप्त या कारण ऐसे व्यक्ति के लिए, -

(क) भारत में उसके घर में जिले के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में खुद के लिए उसके नियोक्ता, अपने पति और बच्चों से;

(ख) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में उसके घर में जिले को उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने मालिक या पूर्व नियोक्ता खुद के लिए, अपने पति और बच्चों से;

(Ii) किसी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य की वजह से ऐसे व्यक्ति, करने से या प्राप्त किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के संबंध में -

(एक) के लिए अपने नियोक्ता से 8 [अपने और अपने परिवार], भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में;

(ख) के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से 8 [अपने और अपने परिवार], सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान पर उसकी कार्यवाही के संबंध में:

8A परंतु इस उपखंड के मद के तहत छूट राशि (एक) या आइटम (ख) 9 [नहीं करेगा, कर्मचारियों को दिए यात्रा रियायत या सहायता को ध्यान में रखते निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के मामलों को छोड़कर और ऐसी परिस्थितियों में मामले सेवानिवृत्ति के बाद, हो सकता है के रूप में केन्द्र सरकार का,] उसकी छुट्टी पर भारत में घर का जिला या, के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में व्यक्ति द्वारा या कारण के लिए प्राप्त किया गया होगा जो यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से अधिक सेवा से या उसकी सेवा की समाप्ति के बाद.]

10 [स्पष्टीकरण: एक व्यक्ति के संबंध में इस उपखंड, "परिवार", के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब है,

(मैं) व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

(Ii) माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी को पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर की बहनों;]

11 भारत का नागरिक नहीं है और है जो एक व्यक्ति के मामले में [(5 ए) व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा भारत में एक चलचित्र फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में केवल भारत के लिए आता है, जो एक अनिवासी, के लिए भेजा उप खंड के खंड के लिए स्पष्टीकरण (मैं) के खंड (घ) में (1) की धारा 9 , ऐसे शूटिंग के सिलसिले में किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक;]

(6) भारत का नागरिक नहीं है, जो एक व्यक्ति के मामले में -

12 [(मैं) 12A केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह की स्थितियों के अधीन हो सकता है दबाव cribe, पारित होने के धन या द्वारा या के कारण ऐसे व्यक्ति से प्राप्त किसी भी मुफ्त या रियायती बीतने के मूल्य

(एक) खुद के लिए अपने नियोक्ता से, घर पर उसकी कार्यवाही के संबंध में उसके पति और बच्चों को, भारत के बाहर छोड़;

13 [अपने बच्चों की छुट्टी के दौरान भारत के लिए उनके आगे बढ़ने के सिलसिले में भारत से बाहर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पूरा समय शिक्षा होने के लिए अपने नियोक्ता से (एए),;]

(ख) भारत में या ऐसी सेवा की समाप्ति के बाद सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भारत से बाहर अपने घर देश के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने मालिक या पूर्व नियोक्ता खुद के लिए, अपने पति और बच्चों से;]

(Ii) उसके द्वारा राजदूत के रूप में, उच्चायुक्त, राजदूत, मंत्री, उपराजदूत, आयुक्त, परामर्शदाता या सचिव, सलाहकार या सेवा के लिए एक विदेशी राज्य के एक दूतावास, उच्चायोग दूतावास या कमीशन के अताशे प्राप्त पारिश्रमिक ऐसी क्षमता में;

(Iii) ऐसे क्षमता में सेवा के लिए एक विदेशी राज्य के एक कौंसुल जनरल, सलाहकार, वाइस कौंसुल, कांसुली एजेंट, प्रशासक या किसी अन्य नाम से, कहा जाता है, चाहे वह एक सलाहकार डे Carriere रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक;

(चतुर्थ), एक विदेशी राज्य सरकार (मानद क्षमता में इस तरह के रूप में पद धारण नहीं) के भारत में एक व्यापार आयुक्त या अन्य सरकारी प्रतिनिधि के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक अगर की इसी अधिकारियों का पारिश्रमिक, यदि कोई हो, संबंधित देश में समान उद्देश्यों के लिए सरकार के निवासी है कि देश में एक समान छूट प्राप्त है;

(वी) के अधिकारियों में से किसी के स्टाफ के एक सदस्य के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, (द्वितीय), खंड (iii) या खंड (चतुर्थ) खंड में निर्दिष्ट अगर सदस्य

(एक) का प्रतिनिधित्व देश का एक विषय है;

(ख) ऐसे स्टाफ के एक सदस्य के रूप में अन्यथा की तुलना में भारत में किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार में लगे हुए नहीं है;

और आगे, व्यक्ति किसी भी अधिकारी के स्टाफ के एक सदस्य खंड में निर्दिष्ट है जहां (चतुर्थ), प्रतिनिधित्व देश सरकार की इसी अधिकारियों के स्टाफ के सदस्यों के मामले में इसी तरह की छूट के लिए इसी प्रावधान किया गया है;

(Vi) भारत में अपने प्रवास के दौरान उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए एक विदेशी उद्यम के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, प्रदान की निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं

(क) विदेशी उद्यम भारत में किसी भी व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए नहीं है;

(ख) भारत में अपने प्रवास के कुल में इस तरह पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि से अधिक नहीं है; और

(ग) ऐसे पारिश्रमिक इस अधिनियम के तहत नियोक्ता प्रभार्य की आय से कटौती की जा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है;

14 के एक कर्मचारी, या करने के लिए एक चुनाव sultant, एक संस्था या संघ या एक शरीर पूरी तरह से इस तरह के सिलसिले में भारत में उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए परोपकारी प्रयोजनों के लिए स्थापित या भारत के बाहर गठित रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक () के माध्यम से [ प्रयोजनों; ऐसी संस्था या संघ या शरीर और अपनी सेवाओं के भारत में प्रदान की गई है जिस उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर रहे हैं कि प्रो मिली;]

14a के कारण (सात) पारिश्रमिक या रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में प्रदान की गई सेवाओं के लिए सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य उसके द्वारा प्राप्त 15 सरकार की या की [(अप्रैल, 1971 के 1 दिन पहले एक तिथि से शुरू)] उन्होंने तुरंत वह नीचे उल्लेख हद तक भारत में आ गया जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था या किसी भी निगम के एक स्थानीय प्राधिकारी, किसी विशेष कानून के तहत या भारत में पर किए गए किसी भी व्यवसाय में स्थापित -

(क) सेवा के अपने अनुबंध जहां 16 [अपनी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है] -

औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीक-सवाल है, इस तरह के कारण पारिश्रमिक या भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू होने में छह महीने की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जो एक तकनीशियन के मामले में (मैं);

(Ii) किसी अन्य तकनीशियन, की वजह से या भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा प्राप्त इस तरह के पारिश्रमिक, और जहां के मामले में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जारी 17 केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ [ उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति और सिर'' वेतन'' करने के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की अक्टूबर] के 1 दिन पहले प्राप्त [में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है एक नियोक्ता एक कंपनी होने के मामले में जो कर केन्द्र सरकार 18 कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 200], इतनी अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर नहीं से अधिक 19 पूर्वोक्त छत्तीस महीने की समाप्ति के बाद, [साठ] महीनों;

(ख) किसी भी अन्य मामले में, सभी से शुरू में ३६५ दिनों की अवधि के लिए विशेष ज्ञान और अनुभव औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों में, की वजह से इस तरह के पारिश्रमिक या उसके द्वारा प्राप्त हुआ है जो एक तकनीशियन के मामले नहीं किया जा रहा भारत में उनके आगमन की तारीख से.

स्पष्टीकरण: 20 [इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए] "तकनीशियन" में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब

(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप की पीढ़ी या वितरण में, या

(Ii) औद्योगिक या व्यापार प्रबंधन तकनीकों,

इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है जो;

20 [(VIIa) 20A जहां ऐसे व्यक्ति सरकार की या किसी विशेष कानून या के तहत स्थापित एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी निगम की (मार्च, 1971 के 31 वें दिन के बाद एक तिथि से शुरू) रोजगार में एक तकनीशियन के रूप में सेवाओं renders विहित प्राधिकारी द्वारा या भारत में पर किए गए किसी भी व्यवसाय में इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए मंजूरी दे दी है और निम्न स्थितियों, अर्थात्, पूरा कर रहे हैं के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर ले जाने के लिए भारत में स्थापित ऐसे किसी संस्था या शरीर की कि-

(1) व्यक्तिगत तुरंत वह भारत आए जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में भारत में निवासी नहीं था, और

(2) भारत में अपनी सेवा के अनुबंध केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, इस तरह के अनुमोदन के लिए आवेदन, ऐसी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या ऐसे प्रारंभ के छह महीने के भीतर उस सरकार के लिए बनाया गया है

सिर "वेतन" के अंतर्गत प्रभार्य है जो उसके द्वारा की वजह से या प्राप्त ऐसी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक, सीमा तक, अर्थात् नीचे उल्लेख: -

अब तक इस तरह के पारिश्रमिक के रूप में, भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों की अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त (क) के कारण पारिश्रमिक या प्रति माह चार हजार रुपए की दर से गणना की एक राशि से अधिक नहीं है , और अतिरिक्त पर टैक्स, यदि कोई हो, तो नियोक्ता द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है की गणना की राशि से अधिक की अवधि के पूर्वोक्त के लिए इस तरह के पारिश्रमिक का [जो कर, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, हो सकता है, जहां कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया (1956 का 1)], भी तो नियोक्ता द्वारा भुगतान कर; और

वह पूर्वोक्त चौबीस महीने की अवधि की समाप्ति और पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहने के लिए, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन पहले प्राप्त केन्द्र सरकार के अनुमोदन से जारी है, जहां (बी) ने अपने सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य, एक नियोक्ता के मामले में, एक कंपनी जा रहा है, में किसी बात के होते हुए भी भुगतान किया जा सकता है जो कर नियोक्ता [द्वारा केन्द्र सरकार को भुगतान किया जाता है 21 कंपनी अधिनियम, 1956 (1 की धारा 200 1956 की)], तो पहले उल्लेख चौबीस महीने की समाप्ति के बाद अगले चौबीस महीने से अधिक की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान कर:

22 [यह यह आवश्यक या समीचीन जनता के हित में ऐसा मानता है कि अगर केंद्र सरकार,, के लिए भारत में कार्यरत है, जो किसी भी व्यक्ति के मामले में इस उपखंड के मद (1) में निर्दिष्ट शर्त माफ कर सकते हैं बशर्ते कि डिजाइन, निर्माण या मशीनरी या संयंत्र या इस तरह के डिजाइन, निर्माण या कमीशन के साथ जुड़े गतिविधियों की निगरानी के कमीशन.]

स्पष्टीकरण: इस उपखंड, "तकनीशियन" के प्रयोजनों के लिए इन विशेष ज्ञान और अनुभव वाले एक व्यक्ति का मतलब

(मैं) निर्माण या निर्माण कार्यों, या खनन में या बिजली या बिजली के किसी अन्य रूप की पीढ़ी में, या

(Ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने या जहाज निर्माण, 23 [या]

23 [(iii) 23A केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य क्षेत्र, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष ज्ञान और अनुभव उसमें, देश की जरूरत है और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों, होने, निर्दिष्ट, भारतीयों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं]

जो इस तरह के विशेष ज्ञान और अनुभव वास्तव में उपयोग किया जाता है, जिसमें एक क्षमता में भारत में कार्यरत है;]

(आठवीं) की वजह से किसी भी ऐसे व्यक्ति भारत में उसकी कुल रहने में अधिक नहीं है जहां एक विदेशी जहाज पर अपने रोजगार के सिलसिले में दी गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक के रूप में एक अनिवासी किया जा रहा है या द्वारा प्राप्त सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य पिछले वर्ष में नब्बे दिन की अवधि के कुल;

24 [(नौ) एक प्रोफेसर या अन्य अध्यापक एक विश्वविद्यालय में या "के रूप में की गई सेवा के लिए भारत में अपने आगमन की तिथि से शुरू छत्तीस महीनों के दौरान उसके द्वारा या के कारण प्राप्त हुआ सिर" वेतन "के तहत किसी भी आय प्रभार्य; अन्य शिक्षण संस्थान, और ऐसे किसी भी व्यक्ति उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति और सिर "वेतन" के तहत अपनी आय प्रभार्य पर टैक्स के बाद भारत में रोजगार में रहना जारी है, जहां विश्वविद्यालय या करने के लिए अन्य संबंधित शैक्षिक संस्था द्वारा भुगतान किया जाता है केन्द्र सरकार, तो निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं या तो मामले में प्रदान की उक्त छत्तीस महीने की समाप्ति के अगले चौबीस महीने से अनधिक अवधि के लिए भुगतान कर: -

(I) ऐसे व्यक्ति को तुरंत वह भारत आए जिसमें वित्तीय वर्ष के पहले के चार वित्तीय वर्षों में से किसी में निवासी नहीं था; और

(Ii) सेवा के अपने अनुबंध केन्द्रीय ने मंजूरी दे दी है सरकार-

(एक) अक्टूबर, 1964 के 1 दिन या उससे पहले, जिनकी सेवा अप्रैल, 1964 के 1 दिन पहले शुरू किया गया एक प्रोफेसर या अन्य शिक्षक के मामले में;

(ख) उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले या किसी भी अन्य मामले में ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर;]

24 [(एक्स) किसी भी कारण के लिए योग या उसके द्वारा प्राप्त किया, भारत में उनके आगमन की तिथि से शुरू चौबीस महीनों के दौरान, भारत में किसी भी अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए, निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं प्रदान की: -

(क) अनुसंधान कार्य प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अक्टूबर के 1 दिन या उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी एक अनुसंधान योजना के सिलसिले में किया जाता है; और

(ख) ऐसी राशि देय या एक विदेशी राज्य की सरकार या किसी संस्था या संघ या भारत के बाहर स्थापित अन्य शरीर से सीधे या परोक्ष रूप से भुगतान किया है;]

25 [(ग्यारहवीं) के एक कर्मचारी के रूप में उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक सरकार एक विदेशी राज्य की की, या, के स्वामित्व वाले किसी भी उपक्रम में किसी भी प्रतिष्ठान या कार्यालय में अपने प्रशिक्षण के सिलसिले में भारत में अपने प्रवास के दौरान -

(I) सरकार; या

(Ii) पूरे चुकता शेयर पूंजी केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें किसी भी कंपनी; या

(Iii) एक कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो किसी भी कंपनी के मद (ii) में निर्दिष्ट; या

(चतुर्थ) के द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किसी निगम; या

(V) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी समाज (1860 का 14), या तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी भी अन्य इसी कानून के तहत और पूरी तरह केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या राज्य सरकारों, या आंशिक रूप से द्वारा वित्तपोषित केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा;]

1 [(6A) जहां 31 के बाद सरकार या भारतीय चिंता के साथ विदेशी कंपनी द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय चिंता से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के माध्यम से आय पाने के लिए एक विदेशी कंपनी के मामले में मार्च, 1976 के दिन और केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी, ऐसी आय पर टैक्स सरकार या केन्द्र सरकार, ताकि भुगतान कर भारतीय चिंता से, इस तरह के समझौते की शर्तों के तहत, देय है.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" उप - धारा (1) के खंड (सात) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा धारा 9 ;

(ख) 'विदेशी कंपनी' के रूप में ही अर्थ होगा अनुभाग 80B ;

(ग) "रॉयल्टी" (1) की उपधारा के खंड (vi) को स्पष्टीकरण 2 के रूप में एक ही अर्थ होगा धारा 9 ;]

(7) भारत के बाहर सेवा प्रदान करने के लिए भारत के एक नागरिक को सरकार द्वारा भुगतान किया है या भारत के बाहर इस तरह की अनुमति किसी भी भत्ते या अनुलाभ;

(8) केंद्रीय बयान और एक विदेशी राज्य सरकार द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसार किसी भी सहकारी तकनीकी सहायता कार्यक्रमों और परियोजनाओं के सिलसिले में भारत में कर्तव्यों को सौंपा है जो एक व्यक्ति के मामले में (शर्तों जहां इस खंड द्वारा दिए गए छूट) के लिए प्रदान करते हैं -

(?)   इस तरह के कार्य के लिए कि विदेशी राज्य सरकार से सीधे या परोक्ष रूप से उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, और

(ख) अर्जित अथवा बाहर की भारत उठता है, और जो ऐसे व्यक्ति के किसी अन्य आय अर्जित करते हैं या ऐसे व्यक्ति है कि सरकार को किसी भी आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो के संबंध में, भारत में पैदा नहीं समझा जाता है विदेशी राज्य;

(9) के रूप में किसी भी ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य की आय खंड (8) अर्जित या भारत के बाहर पैदा होती है जो भारत, करने के लिए उसके साथ करने के लिए भेजा जाता है, और के संबंध में, भारत में एकत्रित होने या उठता समझा नहीं है ऐसे सदस्य जो विदेशी राज्य सरकार को कोई आय या सामाजिक सुरक्षा कर के भुगतान की आवश्यकता है जो;

2 [(10) (क) संशोधित पेंशन केन्द्र सरकार के नियम या, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, या किसी भी इसी तरह की योजना लागू तहत के तहत प्राप्त किसी भी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान नागरिक संघ की सेवाओं या रक्षा के साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या सिविल पदों के जुड़े पदों के धारकों के सदस्यों के लिए एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या पेंशन कोड या नियमों रक्षा सेवाओं के सदस्यों पर लागू तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों की सिविल सेवा के सदस्यों;

3 (द्वितीय) ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के भुगतान के तहत प्राप्त किसी भी ग्रेच्युटी, हद तक यह (2) और (3) के उप वर्गों के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि से अधिक नहीं है धारा 4 कि अधिनियम के;

(Iii) उनकी सेवानिवृत्ति पर या पर एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य ग्रेच्युटी उसके बनने यदि ऐसा नहीं होता हद तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए या अपने रोजगार की समाप्ति, या उसकी मृत्यु पर उसकी विधवा, बच्चों या आश्रितों द्वारा प्राप्त किसी भी उपदान पर अक्षम , या तो मामले में, की एक अधिकतम करने के लिए विषय ग्रेच्युटी भुगतान किया जाता है जिसमें तुरंत साल पिछले तीन वर्षों के लिए औसत वेतन के आधार पर गणना पूरी की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक से डेढ़ महीने का वेतन, से अधिक 4 [तीस छह हजार] रुपये या इससे कम है, जो भी बीस महीने का वेतन तो गणना:

इस खंड में निर्दिष्ट किसी gratuities वही पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं जहां, बशर्ते कि इस धारा के तहत आयकर से छूट कुल राशि से अधिक नहीं होगी 4 [+३६,०००] रुपयों:

आगे किसी भी तरह के ग्रेच्युटी या gratuities था या भी किसी एक या अधिक पहले पिछले वर्षों में प्राप्त हुए थे और पूरे या ऐसे ग्रेच्युटी या gratuities की राशि के किसी भी हिस्से में इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया गया था जहां बशर्ते कि या साल, इस धारा के तहत आयकर से छूट राशि से अधिक नहीं होगी 4 [+३६,०००] रूपए राशि से कम या जैसा भी मामला हो, कुल राशि ऐसे किसी भी पिछले की कुल आय में शामिल नहीं के रूप में वर्ष या साल:

5 केन्द्र सरकार, समय के लिए उपखंड (i) की वृद्धि के तहत मुक्त किया जा रहा है हो सकता है जो अधिकतम राशि को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है भी प्रदान [द्वारा राजपत्र, छत्तीस हज़ार रुपए की सीमा में अधिसूचना यह इस तरह की अधिकतम राशि तक, इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए सभी तीन उद्देश्यों के लिए:

घटना में जो मामलों के संबंध में भी प्रदान की है कि (जो कहते हैं, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या उसके जैसा भी मामला हो, अक्षम या अपने रोजगार या उनकी मृत्यु की समाप्ति बनने) जो उपदान पर प्राप्त होने से पहले जगह ले ली थी जनवरी, 1982 के 31 वें दिन, तुरंत इस परंतुक पूर्ववर्ती प्रावधान लागू नहीं होगा और इस खंड के शेष प्रावधानों के रूप में यदि प्रभावी होंगे शब्द "छत्तीस हज़ार रूपए" के लिए;, वे होते हैं, जहां तीन स्थानों पर शब्दों को "तीस हजार रुपए" प्रतिस्थापित किया गया था.]

स्पष्टीकरण: इस खंड में, "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]

6 [(10A) (मैं) सिविल पेंशन केन्द्र सरकार की या लागू किसी भी इसी तरह की योजना के तहत (रूपान्तरण) नियम के तहत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान 7 [नागरिक संघ की सेवाओं या लॉग इन पदों के धारकों के सदस्यों के लिए रक्षा साथ या संघ (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या सिविल सेवाओं के सदस्यों को सिविल पदों के एक राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी] या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम के कर्मचारियों को सिविल पदों के एक राज्य या धारकों;

(Ii) पेंशन का रूपान्तरण में किसी भी भुगतान के यह अधिक नहीं करता हद तक, किसी भी अन्य नियोक्ता की किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त

(क) कर्मचारी किसी भी ग्रेच्युटी, वह सामान्य रूप से प्राप्त करने के हकदार है जो पेंशन के एक तिहाई से रूपान्तरित मूल्य प्राप्त करता है, और जहां एक मामले में

(ख) किसी भी अन्य मामले में, इस तरह के पेंशन के आधे से रूपान्तरित मूल्य, ऐसे रूपान्तरित मूल्य निर्धारित किया जा रहा प्राप्तकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य की स्थिति, ब्याज और मृत्यु का आधिकारिक तौर पर मान्यता तालिकाओं की दर:

बशर्ते कि उपखंड में निर्दिष्ट भुगतान की अधिकतम सीमा (द्वितीय) (क) या उपखंड (द्वितीय) (ख) अगस्त, 1965 के 19 वें दिन से पहले किए गए किसी भी तरह के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगा;]

8 [(10AA) (i) उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान 9 [चाहे ] सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा;

(Ii) प्रकृति के किसी भी भुगतान अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश की अवधि का इतना के संबंध में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के एक कर्मचारी के अलावा अन्य किसी कर्मचारी, पर द्वारा प्राप्त उपखंड (i) में निर्दिष्ट उनकी सेवानिवृत्ति के समय 10 सेवानिवृत्ति पर [चाहे] या अन्यथा रूप में तुरंत उसकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले दस महीनों की अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा तैयार की औसत वेतन के आधार पर गणना छह महीने से अधिक नहीं है 10 पर सुपर [चाहे] जो भी कम हो annuation या अन्यथा, या तीस हजार रुपए,:

किसी भी तरह के भुगतान उसी को पिछले वर्ष में एक से अधिक नियोक्ता से एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इस उपखंड के तहत आयकर से छूट कुल राशि तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि:

आगे किसी भी तरह के भुगतान या भुगतान किया गया था या यह भी किसी एक या अधिक पहले पिछले साल और पूरे या इस तरह के भुगतान या भुगतान की राशि के किसी भी हिस्से में प्राप्त हुए थे, जहां बशर्ते कि या इस तरह की निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं थे जैसा भी मामला हो को पिछले वर्ष या साल, इस उपखंड के तहत आयकर से छूट राशि तीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, राशि से कम या के रूप में, कुल राशि ऐसे किसी भी पिछले की कुल आय में शामिल नहीं वर्ष या साल:

केन्द्र सरकार, समय के लिए तीनों के लिए सरकारी राजपत्र, तीस हजार रुपए की सीमा में अधिसूचना द्वारा, उपखंड (i) की वृद्धि के तहत मुक्त किया जा रहा है हो सकता है जो अधिकतम राशि को ध्यान में रखते हुए कि हो सकता है भी प्रदान की यह इस तरह की अधिकतम राशि तक इस उपखंड के पूर्वगामी उपबंधों में उल्लेख किया गया है जिस उद्देश्य:

अवकाश ग्रहण करने वाले एक कर्मचारी के संबंध में भी प्रदान की है कि 10 जनवरी, 1982 के दिन 1 से पहले, तुरंत इस परंतुक पूर्ववर्ती प्रावधान लागू नहीं होगा और के लिए के रूप में अगर इस उपखंड के शेष प्रावधान प्रभावी होंगे [चाहे] सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा शब्द "तीस हजार रुपए," वे होते हैं, जहां तीन स्थानों पर, शब्द "पच्चीस हजार सौ रुपए" प्रतिस्थापित किया गया था.

स्पष्टीकरण: उप - खंड के प्रयोजनों के लिए (द्वितीय), -

(मैं) एक कर्मचारी के अर्जित अवकाश की पात्रता जिसका सर्विस वह सेवानिवृत्त हो गया है से नियोक्ता के एक कर्मचारी के रूप में उनके द्वारा गाया वास्तविक सेवा के लिए हर साल तीस दिन से अधिक नहीं होगी;

(Ii) "वेतन" चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]

11 [(10 बी) औद्योगिक तहत एक कर्मकार द्वारा प्राप्त कोई मुआवजा विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14), या किसी भी अन्य कानून के तहत या नियमों, आदेशों या उसके अधीन या किसी भी स्थायी आदेश के तहत या किसी भी पुरस्कार के तहत जारी अधिसूचनाओं, सेवा का अनुबंध या नहीं तो, 12 [उनकी छंटनी का समय:

इस धारा के तहत छूट दी गई राशि से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि -

(मैं) के प्रावधानों के अनुसार गणना की एक राशि 13 औद्योगिक की धारा 25f के खंड (ख) अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद; या

जो भी कम हो (द्वितीय) पचास हजार रुपये,:

आगे ऐसी योजना लागू होता है और जो करने के लिए पूर्ववर्ती परंतुक केन्द्र सरकार, उपक्रम में कामगार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के लिए ध्यान में रखते हुए हो सकता है जो किसी भी योजना के अनुसार एक कर्मकार द्वारा प्राप्त किसी भी मुआवजे के संबंध में लागू नहीं होगा बशर्ते कि अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों, इस संबंध में मंजूरी. ]

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए

(क) वह कार्यरत है जिसमें उपक्रम के नीचे समापन के समय में एक कर्मकार द्वारा प्राप्त मुआवजा मुआवजा उनकी छंटनी के समय में प्राप्त किया जा समझा जाएगा;

वह एक नए नियोक्ता के लिए कि उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से कार्यरत है जिसमें उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन के स्थानांतरण के समय एक कारीगर द्वारा प्राप्त (ख) मुआवजा, (चाहे समझौते से या कानून के आपरेशन के द्वारा) , उसकी छंटनी के समय पर प्राप्त मुआवजा होना समझा जाएगा अगर

(I) कर्मकार की सेवा इस तरह के हस्तांतरण से बाधित कर दिया गया है; या

(ख) के नियम और इस तरह के हस्तांतरण के बाद कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को तुरंत हस्तांतरण से पहले उसे लागू करने के लिए उन लोगों की तुलना कर्मकार को कम अनुकूल किसी भी तरह से कर रहे हैं; या

(Iii) नए नियोक्ता उसकी सेवा से बनी हुई है और से बाधित नहीं किया गया है उस आधार पर उसकी छंटनी, मुआवजे की घटना में, इस तरह के हस्तांतरण की शर्तों के तहत या कर्मकार को भुगतान करने के लिए अन्यथा, कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है, हस्तांतरण;

14 (ग) अभिव्यक्ति "नियोक्ता" और "कर्मकार" औद्योगिक में अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद के रूप में एक ही अर्थ होगा;]

(11) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है जो करने के लिए एक भविष्य निधि से किसी भी भुगतान 15 [या केन्द्र सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित किसी भी अन्य भविष्य निधि से 15 एक आधिकारिक में इस संबंध में यह द्वारा राजपत्र];

(12) की वजह से और चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 8 में प्रदान की हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी को देय होता जा रहा संचित संतुलन;

16 एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से [(13) किसी भी भुगतान कर दिया है,

एक लाभार्थी की मृत्यु पर (मैं); या

(Ii) एक निर्धारित उम्र में या बाद की या उनकी सेवानिवृत्ति पर एक वार्षिकी का रूपान्तरण में एवज में एक कर्मचारी के लिए या ओह अपने पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा; या

(Iii) एक लाभार्थी की मृत्यु पर योगदान की वापसी के रास्ते से; या

(Iv) अपने संबंध में सेवा छोड़ने पर एक कर्मचारी के योगदान की वापसी के रास्ते से फंड पर या के बाद एक निर्धारित उम्र या सेवानिवृत्ति के द्वारा की तुलना में अन्यथा की स्थापना की है जिसके साथ उसकी सीमा तक, पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अक्षम होता जा रहा है, जो करने के लिए इस तरह के भुगतान के लिए इस अधिनियम के प्रारंभ और किसी भी ब्याज के लिए पहले किए गए योगदान से अधिक नहीं है;]

17 [(13A) 17 एक विशेष रूप से वास्तव में इस तरह हद तक निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी विशेष भत्ता 18 [(नहीं से अधिक 19 ) प्रति माह [चार] सौ रुपए] में इस तरह के आवास बैठाना और अन्य प्रासंगिक विचार है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है.]

20 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है इस खंड में निहित कुछ नहीं एक मामले में लागू नहीं होगी कि जहां

(?)    निर्धारिती के कब्जे में रहने के लिए उसके द्वारा स्वामित्व में है; या

(ख) निर्धारिती वास्तव में उसके द्वारा कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर व्यय नहीं किया गया है;]

(14) किसी विशेष भत्ता या लाभ, एक मनोरंजन भत्ता या (2) के खंड के अर्थ के भीतर अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा धारा 17 विशेष रूप से पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए दी गई, इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं जो करने के लिए इस हद तक लाभ का पद या रोजगार, के.

21 [स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उनके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा या जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता जहां वह आमतौर पर रहता जरूरी है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में किए गए, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई एक विशेष भत्ता के रूप में, इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नहीं माना जाएगा;]

(15) (क) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार या कि सरकार के रूप में है कि सरकार की सत्ता से या के तहत जारी किए गए इस तरह के अन्य वार्षिकी प्रमाण पत्र के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन जारी किए गए 15 साल वार्षिकी प्रमाण पत्र पर मासिक भुगतान , प्रमाण पत्र की मात्रा में प्रत्येक मामले में उसमें निवेश करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, इस संबंध में निर्दिष्ट;

22 [(आइए) वार्षिक राष्ट्रीय रक्षा गोल्ड बांड, 1980 को भुगतान;]

23 [(आईबी) विशेष वाहक बांड, 1991 की मोचन पर प्रीमियम;]

24 (द्वितीय) खजाना बचत जमा प्रमाण पत्र, डाक घर कैश सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्र, बारह साल राष्ट्रीय योजना बचत पत्र और कहा कि सरकार के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के अन्य प्रमाण पत्र पर ब्याज हो सकता है, में अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र, इस निमित्त विनिर्दिष्ट 25 हद तक [, डाकघर बचत बैंक के तहत जमा के संबंध में डाकघर बचत बैंक और बोनस में जमा राशियों पर ब्याज (संचयी समय जमा) नियम, 1959] के लिए जो इस तरह की मात्रा प्रमाण पत्र या जमा प्रत्येक मामले में उसमें निवेश या जमा किया जा करने की अनुमति दी है जो अधिकतम राशि से अधिक नहीं है:

1 [जहां एक निर्धारिती के मामले में प्रकृति का एक सार्वजनिक खाते में जमा राशि पर ब्याज डाकघर बचत बांका नियम, 1965 के नियम 3 के नीचे तालिका में (3) मद में करने के लिए भेजा है, बशर्ते कि बाईस सौ से अधिक और पचास रुपए, इस उपखंड के तहत निर्धारिती की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा कि इस तरह की जमा पर ब्याज की राशि +२२५० रुपए हो जाएगा;]

2 [(आईआईए) 2A केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए और प्रत्येक मामले में, अधिकतम, इस तरह जमा की मात्रा से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, सरकारी राजपत्र में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना के तहत सावधि जमाओं पर ब्याज उसमें जमा किया जा करने की अनुमति दी है जो राशि;]

3 [(IIb) 4 ऐसे पर [, एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में] ब्याज -4 ए केन्द्र सरकार के रूप में पूंजी निवेश बांड, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट;]

(Iii) सीलोन के सेंट्रल बैंक के निर्गम विभाग द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों पर ब्याज सीलोन मुद्रा कानून अधिनियम, 1949 के अधीन गठित;

5 भारत के बाहर किसी देश में शामिल है और किसी भी अनुसूचित बैंक के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ, यह द्वारा किए गए किसी भी जमा पर कि देश में केंद्रीय बैंकिंग कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी बैंक को देय [(IIIA) ब्याज.

स्पष्टीकरण: इस उपखंड, "अनुसूचित बैंक" के प्रयोजनों के लिए (iii) खंड के स्पष्टीकरण में उसे सौंपे अर्थ होगा की उपधारा (5) के खंड 11 ;]

(Iv) ब्याज देय

(क) क्या सरकार या से यह द्वारा उधार ली गई धनराशि पर एक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 4 [यह द्वारा बकाया, या ऋण के लिए,] भारत के बाहर के सूत्रों;

5 ए ​​(ख) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दी जा सकती है के रूप में एक विदेशी देश में किसी भी तरह के वित्तीय संस्था के साथ किए गए एक ऋण समझौते के तहत यह द्वारा उधार धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा;

5 ब कच्चे माल का भारत के बाहर खरीद के संबंध में एक विदेशी देश में यह द्वारा किए गए किसी भी उधार धन या ऋण पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा (ग) 4 [या घटकों] या पूंजी संयंत्र और मशीनरी, 6 [हद तक करने के लिए इस तरह के ब्याज इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है, जो ऋण या ऋण और अपने चुकौती] के मामले को ध्यान में रखते हुए.

7 [स्पष्टीकरण: इस मद, "राजधानी संयंत्र और मशीनरी की खरीद" एक भाड़े के खरीद समझौते या इस तरह के संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए एक विकल्प के साथ एक पट्टा समझौते के तहत इस तरह के पूंजी संयंत्र और मशीनरी की खरीद भी शामिल है के प्रयोजनों के लिए;]

8 औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) द्वारा स्थापित भारत की औद्योगिक वित्त निगम, या औद्योगिक विकास भारत के कानून के बैंक, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा [(डी) , 7 [या भारत के कानून के निर्यात आयात बैंक, 1981 (1981 का 28) के तहत स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक,] या भारत के औद्योगिक ऋण और निवेश निगम [एक कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत गठित और पंजीकृत , 1913 (1913 का 7)], इस तरह के ब्याज इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, भारत से बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म पर, को ध्यान में रखते ऋण और अपने भुगतान की शर्तें;]

8 भारत में स्थापित किसी भी अन्य वित्तीय संस्था या एक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), (में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित लागू होता है जिसके द्वारा [(ई) धारा 51 पर, कि अधिनियम की) धन टो सामग्री या पूंजी संयंत्र और मशीनरी के भारत से बाहर खरीद के लिए या के लिए भारत में औद्योगिक उपक्रमों को ऋण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए या तो उधार ली गई हैं जहां केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म केन्द्र सरकार इस तरह के हित को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक, जनता के हित में आयात करने के लिए आवश्यक विचार कर सकते हैं जो किसी भी सामान के आयात का उद्देश्य ऋण और अपने भुगतान की शर्तें;]

9 हद तक भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी धन पर भारत में एक औद्योगिक उपक्रम द्वारा [(एफ), जो करने के लिए इस तरह के ब्याज ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि से अधिक नहीं है;

7 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक कंपनी होने के नाते, आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में निर्माण या घरों की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई और भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा [(G) उप खंड के खंड (आठ) के प्रयोजनों (1) की धारा 36 , जो इस तरह के ब्याज से अधिक नहीं है उस हद तक है, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऋण समझौते के तहत भारत के बाहर स्रोतों से विदेशी मुद्रा में यह द्वारा उधार किसी भी पैसे की रक़म पर ऋण और अपने भुगतान की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दर पर गणना की ब्याज की राशि.]

स्पष्टीकरण: के प्रयोजनों के लिए 10 [आइटम (च) और (छ)], अभिव्यक्ति 11 "विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) में उसे सौंपे अर्थ होगा;]

(16) छात्रवृत्ति शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई;

(17) क्या है संसद की अपनी सदस्यता के कारण या किसी राज्य विधानमंडल के या किसी भी समिति के किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किसी भी दैनिक भत्ता 12 [या संसद सदस्यों के तहत संसद के किसी भी सदन का सदस्य द्वारा प्राप्त किसी भी भत्ता (अतिरिक्त सुविधाएं) नियम, 1975];

13 [(17A) बनाई गई किसी भुगतान, चाहे नकद या वस्तु के रूप में, के अनुसरण में 14 साहित्यिक, वैज्ञानिक या कलात्मक काम या प्राप्ति के लिए या, गरीब कमजोर और बीमार के संकट को समाप्त करने के लिए सेवा के लिए (पुरस्कार], या खेल और केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित खेल में प्रवीणता के लिए, या किसी राज्य सरकार द्वारा या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी:

केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के रूप में हो सकता है (जैसे की मंजूरी दी गई है, जिस पर एक आकलन वर्ष या तारीख से पहले शुरू होने साल सहित) इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि 14 ]; मंजूरी देने के क्रम में निर्दिष्ट

13 [के रूप में इस तरह के उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा एक इनाम के रूप में, नकद या वस्तु के रूप में, चाहे किए गए किसी भी भुगतान के सार्वजनिक हित में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है (17B);]

(18) की स्थापना की या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित वीरता पुरस्कार के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, नकद या वस्तु के रूप में, चाहे किए गए किसी भी भुगतान;

15 [(18A) प्रिवी पर्स की समाप्ति पर केन्द्र सरकार फलस्वरूप द्वारा बनाई गई किसी अनुग्रहपूर्वक भुगतान;]

(19) 16 [***]

17 [(19A) एक शासक के कब्जे में किसी भी एक महल का वार्षिक मूल्य, एक महल जा रहा है, वार्षिक मूल्य जिसका संविधान (छब्बीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ से पहले आय कर से मुक्त किया गया था, द्वारा विलय अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1949, या भाग ख अमेरिका (कराधान रियायतें) आदेश, 1950, या, मामले के रूप में के प्रावधानों का पुण्य, जम्मू और कश्मीर (कराधान रियायतें) आदेश, 1958 में हो सकता है:

अप्रैल, 1972 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान ऐसे शासक के कब्जे में हर तरह के महल की वार्षिक मूल्य आयकर से मुक्त किया जाएगा बशर्ते कि;]

(20) सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत प्रभार्य है जो एक स्थानीय प्राधिकारी की आय, "गृह संपत्ति से आय", "पूंजीगत लाभ" या "अन्य स्रोतों से आय" या यह द्वारा किए गए एक व्यापार या कारोबार से जो अर्जित करता है या एक वस्तु या सेवा की आपूर्ति से पैदा होती है 18 [अपनी ही क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर या भीतर या अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के बाहर पानी या बिजली की आपूर्ति से, (पानी या बिजली नहीं होने के)];

19 [(20A) एक अधिकार के किसी भी आय, द्वारा या के साथ काम कर और आवास के लिए या शहरों, कस्बों और गांवों के नियोजन, विकास या सुधार के उद्देश्य के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत भारत में गठित या दोनों के लिए;]

(21) खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए एक वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन के किसी भी आय (द्वितीय) की उपधारा (1) के खंड 35 कि संघ के उद्देश्यों को पूरी तरह से लागू किया जाता है जो:

20 [अगर इस खंड में निहित कुछ नहीं पिछले दौरान किसी भी अवधि के लिए लागू नहीं होगी साल

(मैं) एसोसिएशन द्वारा प्राप्त योगदान के माध्यम से किसी भी रकम अन्यथा की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में निवेश या फरवरी, 1983 के 28 वें दिन के बाद जमा कर रहे हैं धारा 11 ; या

(Ii) एसोसिएशन के किसी भी राशि का निवेश या मार्च, 1983 के 1 दिन पहले जमा अन्यथा की तुलना में (5) की उपधारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से एक या एक से अधिक किसी भी धारा 11 के बाद ऐसा निवेश या जमा रहने के लिए जारी नवंबर, 1983 के 30 वें दिन; या

21 (ग) एक कंपनी में किसी भी शेयर (कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित निगम की धारा 617 में परिभाषित के रूप में एक सरकारी कंपनी होने के नाते नहीं) द्वारा आयोजित कर रहे हैं नवंबर, 1983 के 30 वें दिन के बाद एसोसिएशन;]

(22) केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और न लाभ के प्रयोजनों के लिए मौजूदा एक विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था की आय,;

22 [(22A) एक अस्पताल या बीमारी या मानसिक न्यूनता से पीड़ित व्यक्तियों का स्वागत और उपचार के लिए या स्वास्थ्य लाभ के दौरान व्यक्ति का स्वागत और उपचार के लिए या परोपकारी प्रयोजनों के लिए पूरी तरह मौजूदा, चिकित्सा ध्यान या पुनर्वास की आवश्यकता व्यक्तियों की अन्य संस्था के किसी भी आय और न लाभ के प्रयोजनों के लिए;]

22A (23) भारत ने अपनी वस्तु के रूप में होने में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या केन्द्रीय सरकार के रूप में इस तरह के अन्य खेल या खेल के खेल की भारत में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय - समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट करें:

बशर्ते कि -

(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है;

(Ii) संघ या संस्था की आय का कोई हिस्सा है कि यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी रूप में वितरित किया जाता है; और

22A (iii) संघ या संस्था, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए, है;

23 [(23A) किसी भी आय का (आय सिर के नीचे प्रभार्य "प्रतिभूतियों पर ब्याज" या "गृह संपत्ति से आय" या किसी भी आय के अलावा अन्य ब्याज या अपने निवेश से निकाली गई लाभांश के माध्यम से किसी भी विशिष्ट सेवाओं या आय प्रदान करने के लिए प्राप्त) भारत नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या कानून, चिकित्सा, लेखा, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या ऐसे अन्य व्यवसाय के पेशे के प्रोत्साहन के अपने उद्देश्य के रूप में होने में स्थापित एक संघ या संस्था 23A केन्द्र सरकार के रूप में करने के लिए समय से, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है समय, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा:

बशर्ते कि-

(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और

(Ii) संघ या संस्था सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए है;]

24 [(23AA) किसी भी रेजिमेंटल फंड या ऐसी ताकतों या उनके आश्रितों के अतीत और वर्तमान सदस्यों के कल्याण के लिए संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित गैर सरकारी फंड की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय;]

25 [(23B) एक संस्था के किसी भी आय एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में गठित या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, I860 (1860 का 21), या भारत के किसी भी हिस्से में बल में है कि अधिनियम के संगत है, और केवल मौजूदा किसी भी कानून के तहत खादी या ग्रामोद्योग के विकास या दोनों, और न हद तक लाभ के प्रयोजनों के लिए के लिए इस तरह के आय खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादों की, उत्पादन, बिक्री, या विपणन के व्यवसाय के कारण है:

बशर्ते कि -

(मैं) संस्था केवल खादी या ग्रामोद्योग के विकास या दोनों के लिए, अपनी आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है; और

(Ii) संस्था खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए अनुमोदित किया जा रहा है समय के लिए, इस प्रकार है:

आगे आयोग, किसी एक समय में, यह दी जाती है, जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद अगले आकलन वर्ष के साथ शुरुआत और अधिक से अधिक तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए इस तरह के अनुमोदन अनुदान नहीं होगी.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(मैं) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग" खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के तहत स्थापित मतलब है;

(Ii) 1 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमश कि अधिनियम में उन्हें सौंपा अर्थ है;]

2 [(23BB) राज्य में खादी या ग्रामोद्योग के विकास के लिए एक राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी राज्य में स्थापित एक प्राधिकरण (खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में या किसी अन्य नाम से जाना जाता है) के किसी भी आय.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए 1 "खादी" और "ग्रामोद्योग" क्रमशः खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) में उन्हें सौंपा अर्थ है;]

3 [(23BBA) किसी भी शरीर या प्राधिकारी के किसी भी आय (चाहे या नहीं एक निगमित निकाय या निगम एकमात्र), स्थापित गठित या में से किसी एक या अधिक के प्रशासन के लिए प्रदान करता है जिसके द्वारा या किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत नियुक्त निम्न, कि, या सोसायटी के तहत इस तरह के रूप में पंजीकृत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सोसायटी (मैथ्स, मंदिरों, गुरुद्वारों, wakfs, चर्चों, सभाओं, agiaries या सार्वजनिक धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों सहित) सार्वजनिक धार्मिक या धर्मार्थ ट्रस्टों या निधि कहना है पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि:

इस खंड में कुछ भी नहीं कर से किसी भी विश्वास की आय छूट देने के लिए लगाया जाएगा, बशर्ते कि बंदोबस्ती या समाज उसमें करने के लिए भेजा;]

4 की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त [(23C) किसी भी आय

(मैं) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष; या

(Ii) प्रधानमंत्री कोष (लोक कला के संवर्धन); या

(Iii) छात्रों फंड प्रधानमंत्री की सहायता; या

4 ए (चतुर्थ) फंड या संस्था और भारत भर में या किसी राज्य या राज्य भर में इसके महत्व की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जो धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किसी अन्य फंड या संस्था;

4 बी (वी) या संस्था (किसी अन्य कानूनी बाध्यता सहित) किसी भी विश्वास, संबंध पूर्ण सार्वजनिक धार्मिक प्रयोजनों के लिए या पूरी तरह सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है जो जनता के धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट या संस्था होने जा रहा है ट्रस्ट या संस्था के मामलों बहां एकत्रित आय ठीक से उसके उद्देश्यों के लिए लागू किया जाता है कि सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और निगरानी कर रहे हैं जिस तरह से करने के लिए:

उपखंड (चतुर्थ) या उपखंड के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिसूचना (वी) इस तरह के निर्धारण वर्ष या साल (जैसे अधिसूचना जारी की जाती है, जिस पर तारीख से पहले शुरू होने के एक आकलन वर्ष या साल सहित) के लिए प्रभावी होंगे बशर्ते कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए;]

सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत (24) किसी भी आय प्रभार्य, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 के अर्थ के भीतर "गृह संपत्ति से आय" और एक पंजीकृत संघ के "अन्य स्रोतों से आय" (1926 का 16) का गठन मुख्य रूप से कामगार और नियोक्ताओं के बीच या कामगार और कामगार के बीच संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए;

(25) (क) द्वारा आयोजित किया है, या जो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) को लागू करता है करने के लिए किसी भी भविष्य निधि, और बिक्री से उत्पन्न होने वाले फंड में से किसी पूंजीगत लाभ, की संपत्ति हैं जो कर रहे हैं प्रतिभूतियों पर ब्याज , विनिमय या ऐसी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण;

(Ii) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;

(Iii) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;

5 [(चतुर्थ) एक अनुमोदित ग्रेच्युटी फंड की ओर से न्यासियों द्वारा प्राप्त कोई भी आय;]

6 [(वी) किसी भी आय प्राप्त-

(क) न्यासी बोर्ड द्वारा कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के तहत गठित अधिनियम, 1948 (1948 का 46), कि अधिनियम की धारा 3 जी के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से; या

(ख) न्यासी बोर्ड ने कहा कि अधिनियम की धारा 6C के तहत स्थापित जमा लिंक्ड बीमा कोष की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के अधीन गठित;]

7 एक के एक सदस्य के मामले में [(26) 8 मैं भाग या के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में रहने वाले संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसूचित जनजाति के खंड (25) के रूप में परिभाषित, छठी संविधान की अनुसूची या नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ शासित क्षेत्रों में या अधिसूचना द्वारा कवर क्षेत्रों में नहीं, TAD/R/35/50/109, 23 फ़रवरी 1951 दिनांकित , के प्रावधान के तहत असम के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए उप अनुच्छेद (3) ने कहा कि अनुच्छेद 20 का, किसी भी [यह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 18) की प्रारंभ से ठीक पहले खड़ा था के रूप में] , अर्जित करता है या उसे पैदा होती है जो आय -

(क) क्षेत्रों में किसी भी स्रोत से, राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्रों पूर्वोक्त, या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में;]

9 [(26A) किसी भी आय एकत्रित या किसी भी व्यक्ति के लिए उत्पन्न होने वाले 10 अप्रैल, 1 दिन पहले शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक किसी भी पिछले वर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से [***] 11 [1989 ], ऐसे व्यक्ति है कि पिछले वर्ष में कहा जिले में निवास कहां है:

वह अप्रैल, 1962 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में उस जिले का निवासी था जब तक कि इस खंड के किसी भी ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण 12 [1]: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति वह (1) या उपधारा (2) या उप उप - धारा की आवश्यकता होती है, बयान को पूरा अगर लद्दाख जिले में निवासी होना समझा जाएगा धारा (3) या उपधारा (4) के खंड 6 , मामले के रूप में, संशोधनों के अधीन हो सकता है कि

भारत के लिए उन उप वर्गों में (मैं) के संदर्भ में कहा जिले के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा; और

(Ii) खंड (i) उप - धारा की (3), भारतीय कंपनी के संदर्भ में जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू किया जा रहा है और कर रहे समय के लिए गठन किया है और किसी भी कानून के तहत पंजीकृत कंपनी को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा अपने उस वर्ष में उस जिले में कार्यालय दर्ज की गई.]

13 [स्पष्टीकरण 2: इस खंड में, लद्दाख के जिला करने के लिए संदर्भ जून, 1979 के 30 वें दिन पर कहा कि जिले में शामिल क्षेत्रों के लिए संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा;]

14 [(26B) एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या किसी भी अन्य शरीर, संस्था या संघ की (पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित एक शरीर, संस्था या संघ जा रहा है), जहां ऐसे निगम या अन्य शरीर या संस्था या द्वारा स्थापित निगम के किसी भी आय एसोसिएशन की स्थापना या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या तो या दोनों के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है.

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 15 "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जनजाति" क्रमशः खंड में उन्हें सौंपा अर्थ (24) होगा और संविधान के अनुच्छेद 366 के (25);]

(27) 16 [***]

17 [(28) किसी भी राशि समायोजित या अध्याय XXIIB और उसके अधीन बनाए गए किसी भी योजना के प्रावधानों के तहत एक कर ऋण प्रमाण पत्र के संबंध में भुगतान;]

18 [एक अधिकार के मामले में (29) वस्तुओं के विपणन के लिए तत्समय प्रवृत्त, भंडारण, प्रसंस्करण या वस्तुओं के विपणन की सुविधा के लिए गोदाम या गोदामों के देने से निकाली गई किसी भी आय के लिए किसी भी कानून के तहत गठित;]

19 [(30) 19A बढ़ रही है और भारत में चाय के निर्माण के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के मामले में, किसी भी ऐसी योजना के तहत चाय बोर्ड से या के माध्यम से प्राप्त किसी भी सब्सिडी की राशि 19b चाय की झाड़ियों से पौधरोपण या बदलने के लिए 20 [या कायाकल्प या चाय की खेती के लिए प्रयोग किया जाता क्षेत्रों के समेकन के लिए] केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे रूप में:

आयकर अधिकारी अनुमति दे सकता है के रूप में निर्धारिती संबंध निर्धारण वर्ष के लिए या इस तरह के अतिरिक्त समय के भीतर उनकी आय के रिटर्न के साथ साथ आयकर अधिकारी को प्रस्तुत है, बशर्ते कि इस तरह की सब्सिडी की राशि के रूप में चाय बोर्ड से एक प्रमाण पत्र पिछले वर्ष के दौरान निर्धारिती को भुगतान किया.

स्पष्टीकरण:. इस खंड में, "चाय बोर्ड" चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के तहत स्थापित मतलब है]

 

प्र 24   कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.25.   वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04. इस प्रकार इस संशोधन के संबंध में एक स्वतंत्र प्रावधान किया है जो ने कहा कि वित्त अधिनियम, की धारा 59 पढ़ें:

"कुछ आकस्मिक और नेन आवर्ती प्राप्तियों आकलन वर्ष के लिए कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं 1972-73 किसी भी व्यक्ति के मामले में, कंप्यूटिंग में, आयकर अधिनियम के लिए इस अधिनियम के द्वारा किए गए संशोधनों.-होते हुए भी अप्रैल, 1972 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष की कुल आय, आयकर अधिनियम की धारा 10 (3) खंड में आने वाले किसी भी आय यह 1972, 1 अप्रैल दिन से ठीक पहले खड़ा था , शामिल नहीं किया जाएगा. "

1. "हद तक ऐसी प्राप्तियां कुल में पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है" वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी से इटैलिक में शब्दों के लिए रखे जाएँगे 1987/01/04.

प्र.20.   निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 48.

(3)  वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

(4) वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1982/01/04. प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, द्वारा डाला गया था जो खण्ड (4 क), 1965/01/04 और बाद में नीचे के रूप में पढ़ा 1969/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, द्वारा संशोधन पर:

एक अनिवासी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (7 के अनुसार भारत में किसी भी बैंक में एक अनिवासी (बाह्य) खाता में अपने क्रेडिट के लिए खड़े धनराशि पर ब्याज से कोई आय के मामले में "(4 ए) 1947), और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम; "

प्र.5.  इस प्रकार के रूप में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड में "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" (क्यू) की परिभाषा है:

? (क्यू) "भारत के बाहर निवासी व्यक्ति" भारत में निवासी नहीं है जो एक व्यक्ति का मतलब है, '

प्र.6.   वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

6a.  निर्दिष्ट बचत प्रमाण पत्र के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1,1985 संस्करण., पृ. 48.

प्र.7.         कराधान कानून 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित.

8   वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा "अपने पति और बच्चों को, खुद को" के लिए एवजी 1975/01/04.

8A.  नियम 2B देखें.

9   वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा "किसी भी मामले में अधिक नहीं होगी" के लिए एवजी 1975/01/04.

10   वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

प्र।11.  कराधान कानून 1982/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

प्र.12.       कराधान कानून 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित.

12A.  निर्धारित शर्तों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1,1985 संस्करण., पृ. 49.

प्र.13.   1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, द्वारा डाला.

प्र.14.   कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1975/01/10.

14a.  सेवा के अनुबंध की अपनी स्वीकृति के लिए सरकार को आवेदन के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 54.

प्र.15.       कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

प्र.16.   वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा "उसकी सेवा के प्रारंभ होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था" के लिए एवजी 1964/01/04.

प्र.17.    वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.

प्र.18.   कंपनी अधिनियम की धारा 200 के तहत के रूप में नीचे देता है:

"200. कर मुक्त भुगतान का निषेध. - (1) कोई कंपनी पारिश्रमिक किसी भी कर से मुक्त, या अन्यथा के संदर्भ द्वारा गणना की, इस तरह के रूप में अपनी क्षमता में किया जाए या नहीं तो, उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को भुगतान करते हैं, या, किसी भी कर से अलग होगा उसे, या दर या मानक किसी भी तरह के कर की दर, या तत्संबंधी राशि से देय.

स्पष्टीकरण: इस उप - धारा में, अभिव्यक्ति 'कर' सुपर टैक्स सहित आयकर की किसी भी तरह शामिल हैं.

(2) जहां तत्काल इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले सेना में किसी भी प्रावधान के आधार पर, कंपनी के लेख में निहित है, चाहे या कंपनी, या आम बैठक में कंपनी द्वारा या कंपनी के द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव में बनाया के साथ किसी भी अनुबंध में निदेशक मंडल ने इस अधिनियम के प्रारंभ में किसी भी कार्यालय होल्डिंग कंपनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी उप - धारा द्वारा निषिद्ध मोड में से किसी में पारिश्रमिक के हकदार है (1), इस तरह के प्रावधान के लिए अवधि के अवशेषों के दौरान प्रभावी होंगे यह इस तरह के कर की कटौती के बाद, वास्तव में इस तरह के प्रावधान में निर्दिष्ट शुद्ध राशि प्राप्त होगी, जो सवाल है, में कर के एक सकल राशि विषय के भुगतान के लिए बजाय प्रदान की मानो वह ऐसे प्रारंभ में इस तरह के पद धारण करने का हकदार है.

(3) यह खंड किसी पर लागू नहीं होगा पारिश्रमिक-

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले होने के कारण गिर गया, या जो

(ख) जो ऐसे प्रारंभ से पहले किसी भी अवधि के संबंध में होने के कारण इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद गिर सकता है. "

प्र.19.  वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "चौबीस" के लिए एवजी 1965/01/04.

प्र.20.   कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

20A.  नियम 16A देखें और भी पी पर फुटनोट 14a देखें. 1.26 पूर्व.

प्र.21.   पी पर फुटनोट 18 देखें. 1.27 पूर्व.

प्र.22.  प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

प्र 23   वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1979/01/06.

23a.  अधिसूचित क्षेत्र के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 60.

प्र 24   वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला 1964/01/04.

प्र.25.   वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04

1  वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

प्र.20.   वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी से मौजूदा खंड (10) के लिए एवजी 1975/01/04. मूल खंड, वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा पहले संशोधन किया गया था 1973/01/04 से प्रभावी और फिर 1972/01/06 / 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1974, के द्वारा. संशोधन का प्रभाव, पारस 20 और सर्कुलर नंबर 138 की 21 में विस्तार से बताया 17-6-1974 दिनांकित, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, वॉल्यूम देख रहा है. 2,1985 संस्करण., 559-61 पीपी.

(3)  उप वर्गों (2) और (3) ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की धारा 4 के, 1972 के तहत के रूप में ग्रेच्युटी की राशि की गणना के लिए आधार के नीचे देता है:

"(2) सेवा या छह महीने से अधिक में उसके भाग के हर पूरा वर्ष के लिए, नियोक्ता पिछले चिंतित कर्मचारी द्वारा तैयार की मजदूरी की दर के आधार पर पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर पर एक कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करेगा:

एक टुकड़ा रेटेड कर्मचारी के मामले में, दैनिक मजदूरी तुरंत अपने रोजगार की समाप्ति से ठीक पहले तीन महीने की अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल वेतन का औसत पर गणना की जाएगी और इस उद्देश्य के लिए, मजदूरी का भुगतान, बशर्ते कि किसी भी अतिरिक्त समय काम करने के लिए ध्यान में रखा जाना नहीं होगा:

एक एक मौसमी प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी और जो इतने साल भर रोजगार नहीं है, के मामले में, नियोक्ता हर मौसम के लिए सात दिन की मजदूरी की दर पर उपदान का भुगतान करेगा कि आगे प्रदान की.

(3) एक कर्मचारी को देय उपदान की राशि बीस महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी. "

(4)  1982/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा "तीस हजार" के लिए एवजी.

प्र.5.   1982/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला. रुपये की सीमा. 36,000 के बाद से रुपये की वृद्धि की गई है. 50,000 अधिसूचना सं जीएसआर 537 (ई), Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 संस्करण., पी उल्लेख, 1985/11/07 दिनांकित. 4.8 5.

प्र.6.   1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.

प्र.7.         "रक्षा सेवाओं के सदस्यों को या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए" 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1974, के लिए एवजी.

8   1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1982, द्वारा डाला.

9   कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

10   कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

प्र।11.  वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

प्र.12.       वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा निम्नलिखित के लिए एवजी 1 -4-1986:

"उनकी छंटनी के समय, हद तक इस तरह के मुआवजे को पार नहीं करता

(मैं) औद्योगिक की धारा 25f के खंड के प्रावधानों (ख) के अनुसार गणना की एक राशि अधिनियम, 1947 (1947 का 14) विवाद; या

(द्वितीय) बीस हजार रुपए,

इनमें से जो भी कम है. "

प्र.13.   औद्योगिक की धारा 25f के खंड (ख) के रूप में 1947 के नीचे देता, विवाद अधिनियम:

? (ख) कर्मकार या छह माह से अधिक हो उसके किसी भाग "निरंतर सेवा के हर पूरा साल के लिए" पंद्रह दिनों के औसत वेतन के बराबर होगी जो छंटनी, मुआवजे के समय, भुगतान किया गया है; और '

प्र.14.   औद्योगिक की धारा 2 के खंड (छ) और खंड (ओं) विवाद अधिनियम, 1947 में "नियोक्ता" और "कर्मकार" की परिभाषा,, इस प्रकार हैं:

(छ) "का" मतलब

(मैं) द्वारा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, इस निमित्त विहित प्राधिकारी के किसी भी विभाग के अधिकार के तहत पर किए गए एक उद्योग के संबंध में, या कोई अधिकार नहीं निर्धारित है जहां, विभाग के प्रमुख;

(द्वितीय) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी, कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से पर किए गए एक उद्योग के संबंध में

'(ओं) "कर्मकार" किसी भी उद्योग में कार्यरत (एक प्रशिक्षु सहित) किसी भी व्यक्ति को किसी भी अकुशल, किराया या पुरस्कार के लिए कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिक या पर्यवेक्षी काम, रोजगार के मामले एक्सप्रेस या निहित होना करना है कि क्या मतलब है , और एक औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, को खारिज कर दिया या छुट्टी के संबंध में छंटनी, या कि विवाद या जिनकी बर्खास्तगी, छुट्टी या छंटनी, का एक परिणाम के रूप में की गई है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति भी शामिल है कि विवाद को प्रेरित किया है, लेकिन ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं करता

(मैं) जो वायु सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अधीन है, या सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), या नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) मर; या

(Ii) पुलिस सेवा में या किसी अधिकारी या एक जेल के अन्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत है जो; या

(Iii) एक प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में मुख्य रूप से कार्यरत है जो; या

(Iv) एक पर्यवेक्षी क्षमता में नियोजित किया जा रहा है, जो, कार्यालय से जुड़ी कर्तव्यों के स्वभाव से या मुख्य रूप से एक की उसमें निहित शक्तियों, कार्यों की वजह से या तो, मास या अभ्यास के अनुसार सोलह सौ रुपए से अधिक मजदूरी ड्रॉ प्रबंधकीय प्रकृति. '

प्र.15.       वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

15.  अधिसूचित सार्वजनिक भविष्य निधि के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 66.

प्र.16.   1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा प्रतिस्थापित.

प्र.17.   प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.

17A.  नियम 2A देखें.

प्र.18.   इटैलिक में शब्दों वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा रखे जाएँगे 1987/01/04.

प्र.19.  वित्त अधिनियम द्वारा "तीन", 1975 से प्रभावी के लिए एवजी 1975/01/04.

प्र.20.   कराधान कानून 1976/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.

प्र.21.   1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला.

प्र.22.  कराधान कानून (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/04/12.

प्र 23   विशेष वाहक बांड (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1981 से प्रभावी द्वारा डाला 1981/12/01.

प्र 24   निर्दिष्ट प्रमाण पत्र के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र का उल्लेख, खंड 1. 1985 संस्करण., पृ. 75.

प्र.25.   वित्त द्वारा "डाकघर बचत बैंकों में जमा राशि पर और ब्याज" के लिए एवजी (नहीं, 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/11/09. पोस्ट (CTD) नियम, 1959 के बाद से POCTD नियम, 1981 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.

1  वित्त अधिनियम, 1979 से प्रभावी द्वारा डाला 1980/01/04. POSB नियम, 1965 के बाद से स्थिति खाता नियम, 1981 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है.

प्र.20.   वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1969/01/04.

2A.  फिक्स्ड डिपॉजिट की अधिसूचित योजनाओं के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1. 1985 संस्करण., पृ. 75.

(3)  वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

(4)  वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

4a.  Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्रों का संदर्भ लें, वॉल्यूम. 1,1985 संस्करण., पृ. 76.

प्र.5.   वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.

5 ए.  अनुमोदित संस्थाओं के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 edn .. पी. 80.

5 ब.  आवेदन के फार्म के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 81.

प्र.6.   एवजी के लिए वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी से "ऋण या ऋण इसके पुनर्भुगतान की शर्तें करने के लिए आम तौर पर और विशेष रूप से उसकी शर्तों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जहां किसी भी मामले में" 1964/01/04.

प्र.7.          वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1983/01/04.

8   प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

9    वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/06.

10    वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा "इस मद" के लिए एवजी 1983/01/04.

प्र।11.  इस प्रकार के रूप में अभिव्यक्ति "विदेशी मुद्रा" विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (छ) में परिभाषित किया गया है:

'(छ) "विदेशी मुद्रा" भारतीय मुद्रा के अलावा अन्य किसी भी मुद्रा का मतलब है,'

"भारतीय मुद्रा" खंड (कश्मीर) में परिभाषित किया गया है, पी पर फुटनोट 17 देखें. 1.139.

प्र.12.        वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

प्र.13.    प्रत्यक्ष कर 1973/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1974, द्वारा डाला.

प्र.14.   वित्त अधिनियम, 1980 से प्रभावी द्वारा "साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक काम या प्राप्ति के लिए पुरस्कार" के लिए एवजी 1980/01/04.

14a.   निर्दिष्ट पुरस्कार के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 87.

प्र.15.        भारतीय राज्यों के शासकों (विशेषाधिकार का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1972/09/09.

प्र.16.    भारतीय राज्यों के शासकों (विशेषाधिकार का उन्मूलन) अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1973/02/04.

प्र.17.   भारतीय राज्य अमेरिका (विशेषाधिकार का उन्मूलन) 28-12-1971 से retrospec सक्रिय प्रभाव के साथ अधिनियम, 1972, के शासकों द्वारा डाला.

प्र.18.   वित्त द्वारा "अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार क्षेत्र के भीतर" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1972/01/04.

प्र.19.   1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1970, द्वारा डाला.

प्र.20.    वित्त अधिनियम, 1983 से प्रभावी द्वारा डाला 1984/01/04.

प्र.21.    "सरकार कंपनी 'के तहत के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किया गया है:

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकार कंपनी चुकता शेयर पूंजी का प्रतिशत कम से कम पचास एक केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से सेंट्रल द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी भी कंपनी का मतलब सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा और इस प्रकार परिभाषित के रूप में एक सरकारी कंपनी की एक सहायक कंपनी है जो एक कंपनी भी शामिल है. "

प्र.22.   वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.

22a.  अनुमोदित खेलों / खेल और खेल निकायों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पीपी ९०-९१ .

प्र 23    1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला

23a.   निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1,1985 संस्करण., पृ. 92.

प्र 24    1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.

प्र.25.    वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1974/01/06.

1   अभिव्यक्ति "खादी" और "viltage इंडस्ट्रीज 'के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के, क्रमशः, खंड (घ) में परिभाषित किया गया है और (ज) किया गया है:

'(घ) "खादी" कपास, रेशम या भारत में ऊनी धागा handspun से या किसी भी दो या ऐसे यार्न के सभी का एक मिश्रण से भारत में हथकरघा पर बुना किसी भी कपड़े का मतलब है;

(ज) "ग्रामोद्योग" * अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के सभी या किसी भी तरह है और किसी भी अन्य उद्योग की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना के कारण अनुसूची में निर्दिष्ट किया जा समझा शामिल हैं.

* अनुसूची निम्नलिखित उद्योगों निर्दिष्ट करता है:

1    मधुमक्खी पालन;

प्र.20.    कॉटेज मैच उद्योग.

(3)    कॉटेज के बर्तनों उद्योग.

(4)    कॉटेज साबुन उद्योग.

प्र.5.     Flaying, इलाज और एक ही है और कुटीर चमड़ा उद्योग के साथ जुड़ा चर्म और खाल और सहायक उद्योगों की कमाना.

प्र.6.     गनी तेल उद्योग.

प्र.7.           हाथ से बने कागज

8    गन्ना गुड़ और खांडसारी के निर्माण.

9    पाम गुड़ बनाने और अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग.

10    अनाज और दालों का प्रसंस्करण. '

प्र.20.    1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1979, द्वारा डाला.

(3)   1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नहीं, 2) अधिनियम, 1971, द्वारा डाला,

(4)   कराधान कानून (संशोधन अधिनियम, 1973 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

4a.  अनुमोदित धनराशि / संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्रों, Voi देखें. 1,1985 संस्करण., पृ. 93 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 संस्करण., पृ. 4.85.

4 बी.   अनुमोदित ट्रस्टों या संस्थाओं की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर circu लार्स, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 114 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट AReferencer, 1986 संस्करण., पृ. 4.89.

प्र.5.    वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा डाला 1973/01/04.

प्र.6.    श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/08.

प्र.7.          21-1-1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषय पर कानून के अनुकूलन) आदेश, 1974 के द्वारा प्रतिस्थापित. इससे पहले, खंड (26) 1963/01/12 से और फिर कराधान कानून पूर्वव्यापी साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नागालैंड राज्य (संघ विषय पर कानून के अनुकूलन) आदेश, 1965, से पहले संशोधन किया गया था 1962/01/04 से प्रभाव.

8   अभिव्यक्ति "अनुसूचित जनजाति 'के तहत के रूप में संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में परिभाषित किया गया है:

'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातियों की जा करने के लिए अनुच्छेद 342 के तहत माना जाता है के रूप में (25) "अनुसूचित जनजाति" ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या के कुछ हिस्सों या ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भीतर समूहों का मतलब है,'

9    1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.

10. "(सरकार की सेवा में है जो एक व्यक्ति न हो)" 1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा छोड़े गए.

प्र।11.  वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा "1986" के लिए एवजी 1985/01/04. इससे पहले "1986", 1983/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा "1983" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था "1983", 1980/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम, 1980 के द्वारा "1980" के लिए "1980" प्रतिस्थापित किया गया था 1975/01/04 और "1975" से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, द्वारा "1975" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था के साथ, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा "1970" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1970/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव.

प्र.12.       1980/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, से स्पष्टीकरण 1 के रूप में गिने.

प्र.13.   1980/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1983, द्वारा डाला.

प्र.14.   1972/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1980, द्वारा डाला.

प्र.15.       "अनुसूचित जातियों" अभिव्यक्ति के नीचे के रूप में संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में परिभाषित किया गया है:

'इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों होने के लिए अनुच्छेद 341 के तहत माना जाता है के रूप में (24) "अनुसूचित जाति" ऐसी जातियों, दौड़ या कबीलों या के कुछ हिस्सों या ऐसी जातियों, दौड़ या कबीलों के भीतर समूहों का मतलब है,'

"अनुसूचित जनजातियों" की परिभाषा के लिए, पी पर 8 फुटनोट देखें. 1.44 पूर्व.

प्र.16.  1976/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1975, के द्वारा छोड़े गए लेकिन संशोधन के साथ खंड 80JJ में फिर से लागू किया है. मूलतः, खंड (27) वित्त अधिनियम, 1964 द्वारा डाला गया था, 1964/01/04 से प्रभावी और बाद में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी द्वारा संशोधन पर 1967/01/04.

प्र.17.   वित्त द्वारा प्रतिस्थापित (नं. 2) अधिनियम, 1965 से प्रभावी 1965/11/09. मूल खंड वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1965/01/04.

प्र.18.   वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1968/01/04.

प्र.19.  कराधान कानून 1969/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1970, द्वारा डाला.

19A.  नियम 8 देखें (2).

19b.  निर्दिष्ट योजनाओं के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 135.

प्र.20.   वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा डाला 1985/01/04.

 

 

[1986 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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