धारा 32 के संशोधन
धारा 32 का संशोधन
10 आयकर अधिनियम की धारा 32 में, उप - धारा (1) में, अप्रैल, 1984, के 1 दिन से प्रभावी -
(क) खंड (द्वितीय), पहले परंतुक में, शब्द "सात सौ और पचास रुपये" के लिए, शब्द "पाँच हज़ार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ख) खंड (चतुर्थ), शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "लेकिन ऐसे किसी भी राशि उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;" लोप किया जाएगा;
(ग) खंड (वी), शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;" लोप किया जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1983]

