आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 10

धारा 32 के संशोधन

धारा

धारा संख्या

10

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

1983

धारा 32 के संशोधन

धारा 32 के संशोधन

धारा 32 का संशोधन

10 आयकर अधिनियम की धारा 32 में, उप - धारा (1) में, अप्रैल, 1984, के 1 दिन से प्रभावी -

(क) खंड (द्वितीय), पहले परंतुक में, शब्द "सात सौ और पचास रुपये" के लिए, शब्द "पाँच हज़ार रुपए" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (चतुर्थ), शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "लेकिन ऐसे किसी भी राशि उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;" लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (वी), शब्द, कोष्ठक और आंकड़े "लेकिन ऐसे किसी भी राशि के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए नीचे लिखा मूल्य का निर्धारण करने में घटाया नहीं होगा;" लोप किया जाएगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1983]

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