संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
वित्त अधिनियम, 2024
(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)
(लोक सभा में 1 फरवरी, 2024 को पुरःस्थापित रूप में)
2024 का वधियक संख्यांक 14
वित्त अधिनियम, 2024
आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2024 2025 के लिए जारी रखने हेतु और करदाताओं को कतिपय राहत प्रदान करने के लिए तथा कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए विधेयक
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—
अध्याय 1
प्रारंभिक
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2024 है ।
(2) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय,—
(क) धारा 2 से धारा 10, 1 अप्रैल, 2024 को प्रवृत्त होंगी ;
(ख) धारा 11 से धारा 13, उस तारीख को प्रवृत्त होगी, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

