आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी (आईटीआर) प्रपत्र में 'स्रोत पर कर कटौती अनुसूची', वित्तीय वर्ष के दौरान करदाता द्वारा अर्जित विभिन्न आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के विवरण को अभिलिखित करती है। यह अनुसूची, कटौतीकर्ताओं द्वारा उनके टीडीएस विवरणी (जैसे कि प्रपत्र 26थ या 27थ ) के माध्यम से रिपोर्ट किए गए टीडीएस को समेकित करती है और इस जानकारी को करदाता के प्रपत्र 26कध या वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) में दर्शाती है। टीडीएस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता को पहले से ही कटौती किए गए करों के लिए उचित क्रेडिट मिले, जिससे एक ही आय पर दोहरे कराधान को रोका जा सके।
इस अनुसूची में आमतौर पर करदाता को कटौतीकर्ता का टैन, कटौतीकर्ता का नाम, कटौती का वर्ष, भुगतान की गई या जमा की गई कुल राशि, और कटौती एवं दावा की गई कर की राशि जैसी जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
टीडीएस अनुसूची में अपेक्षित विवरण, दाखिल किए जा रहे आईटीआर प्रपत्र के आधार पर भिन्न होते हैं। हालांकि टीडीएस अनुसूची सभी आईटीआर प्रपत्रों पर लागू है, लेकिन इसका प्रारूप और संरचना अलग-अलग होती है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 और धारा 206ख
"स्रोत पर कर कटौती", जिसे सामान्यतः टीडीएस के रूप में जाना जाता है, की अवधारणा सरकार को राजस्व का नियमित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। आय के संदायकर्ता को विहित दरों पर कतिपय संदायों से कर काटना और उसे विहित समय के भीतर केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करना अपेक्षित है।
आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में, टीडीएस विवरण "कर भुगतान" सारांश के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाते हैं।