आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी में 'अनुसूची 80ड़ड़' का उपयोग आवासीय गृह संपत्ति की खरीद के लिए लिए गए गृह ऋणों पर धारा 80ड़ड़ के तहत ब्याज की कटौती का दावा करने के लिए किया जाता है। निर्धारिती को ऋणदाता का नाम (बैंक, संस्थान या व्यक्ति), ऋण खाता संख्या, स्वीकृति की तारीख, कुल स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया राशि और धारा 80ड़ड़ के तहत कटौती के लिए पात्र कुल ब्याज राशि जैसी प्रमुख जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
धारा 80ड़ड़ के अंतर्गत कटौती, आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ऋण पर देय ब्याज के संबंध में अनुमत है। इस धारा के तहत कटौती की राशि एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु. तक सीमित है।
यह अनुसूची आयकर विवरणी -1 और आयकर विवरणी -4 पर लागू होती है।