आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
आयकर विवरणी प्रपत्र में 'अनुसूची 10(13क)' का उपयोग आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 10(13क) के अंतर्गत गृह किराया भत्ते (एचआरए) के कर-मुक्त भाग की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुसूची में पात्र छूट निर्धारित करने हेतु विशिष्ट वेतन घटकों और किराए से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण अपेक्षित है। इसमें कार्यस्थल, प्राप्त वास्तविक एचआरए, भुगतान किया गया किराया, मूल वेतन और महंगाई भत्ते जैसे विवरण शामिल होते हैं। इनके आधार पर, छूट की गणना निम्नानुसार सबसे कम राशि के रूप में की जाती है: प्राप्त वास्तविक एचआरए, वेतन का 10% घटाकर भुगतान किया गया किराया, और वेतन का 50% (मेट्रो) या 40% (गैर-मेट्रो)।
मकान किराया भत्ता नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए गए किराए के मकान की लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। आयकर कानून, मकान किराया भत्ते के संबंध में कुछ हद तक छूट की अनुमति देता है, यदि कर्मचारी उस मकान के लिए किराया देता है जिसमें वह वास्तव में रहता है। यदि कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहता है और कोई किराया नहीं देता है, तो वह मकान किराया भत्ते के लिए छूट का दावा नहीं कर सकता है।
यह अनुसूची आयकर विवरणी -1 और आयकर विवरणी -4 पर लागू होती है।