तीसरी अनुसूची
तीसरी अनुसूची
60[निर्धारण अधिकारी] 61[या कर वसूली अधिकारी] द्वारा करस्थम् की प्रक्रिया
[धारा 226(5) देखिए]
करस्थम् और विक्रय
जहां किसी जंगम सम्पत्ति का कोर्इ करस्थम् और विक्रय इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी 60[निर्धारण अधिकारी] 61[या कर वसूली अधिकारी] द्वारा किया जाना है, वहां ऐसा करस्थम् और विक्रय, यथासंभव, उसी रीति से किया जाएगा जिसमें वास्तविक अभिग्रहण द्वारा कुर्की योग्य किसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय किया जाता है, तथा अनुसूची के वे उपबंध जो कुर्की और विक्रय से संबंधित हैं, ऐसे करस्थम् और विक्रय की बाबत, जहां तक हो सके, लागू होंगे।
60. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1988 से "आय-कर अधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
61. यथोक्त द्वारा 1.4.1989 से अंत:स्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित रूप में]

