का.आ. 567(अ) : अधिसूचना: का. आ. 567(अ) जारी करने की तारीख: 7/7/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 567(अ)
अधिसूचना तिथि
07/07/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/07/1998
अधिसूचना: एसओ 567 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/07/07
अधिसूचना संख्या तो द्वारा उप - धारा के तहत जारी 729 (ई), दिनांक 29 सितंबर 1993, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, किरकी, रेंज हिल्स, विकलांग सैनिकों के लिए क्वीन मैरी के तकनीकी संस्थान, किरकी, रेंज हिल्स, पुणे 411 020 के पुणे, पर प्रशिक्षण और विकलांग सैनिकों का पुनर्वास एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचना संख्या इतनी 94 (ई), दिनांक 7 फ़रवरी 1997 से आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी जो आकलन वर्ष 1994-95 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि;
जबकि उक्त परियोजना या योजना पांच साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है केवल एक पात्र के रूप में योजना या किरकी में प्रशिक्षण और विकलांग सैनिकों के पुनर्वास, रेंज हिल्स, रुपए पच्चीस लाख रुपए की अनुमानित लागत से विकलांग सैनिकों के लिए क्वीन मैरी के तकनीकी संस्थान, किरकी, रेंज हिल्स, पुणे-411 020, पुणे की परियोजना आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्ष की अवधि के लिए आगे परियोजना या स्कीम.
[सं 10,642 / एफ सं NC-50/98]

