का.आ. 99(अ) : अधिसूचना: का. आ. 99(अ) जारी करने की तारीख: 11/2/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 99(अ)
अधिसूचना तिथि
11/02/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/02/1999
अधिसूचना: एसओ 99 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/02
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 713 (ई), दिनांक 8 अगस्त 1995, उप - धारा के तहत जारी (1) (ख) खंड के साथ पढ़ा जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) के लिए स्पष्टीकरण की केन्द्र सरकार ने तहसील में कुष्ठ और टीबी के उन्मूलन के लिए सीरियल नंबर 2 --- निर्माण, स्थापना और 30 बिस्तर स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केंद्र के चलने पर निर्दिष्ट किया था --- Pavagada, तुमकुर, श्री रामकृष्ण Sevashrama, राधा लक्ष्मी निवास की कर्नाटक के.आर. एक्सटेंशन, Pavagada, तुमकुर, कर्नाटक, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक तरह से एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या तहसील में कुष्ठ और टीबी के उन्मूलन के लिए निर्माण, स्थापना और 30 बिस्तर स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केंद्र के चलने की परियोजना --- Pavagada, श्री रामकृष्ण Sevashrama, राधा लक्ष्मी निवास, के.आर. विस्तार के द्वारा किए जा रहे हैं जो तुमकुर, कर्नाटक,, Pavagada, केवल आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपये की अनुमानित लागत एक करोड़ बयालीस लाख में तुमकुर, कर्नाटक,.
[सं 10,789 / एफ सं NC-132/98]

