आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 98(अ)

अधिसूचना तिथि

11/02/1999

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/02/1999

अधिसूचना: का. आ. 98(अ) जारी करने की तारीख: 11/2/1999

                        

अधिसूचना: एसओ 98 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1999/11/02
जबकि अधिसूचना संख्या तो द्वारा 92 (ई), 7 फ़रवरी 1997, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (1) पुनः विज्ञापन (ख) (43 की उप - धारा के तहत जारी दिनांक 1961), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 7 --- भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, पुणे, सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन, सी / ओ के महाराष्ट्र में उपकरण और प्रशामक देखभाल केंद्र के चलने की स्थापना में निर्दिष्ट किया था. आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 080,;
और अधिसूचना सं तो द्वारा 834 (ई), दिनांक 18 सितंबर 1998, कोष निधि रुपये से बढ़ाया गया था जबकि. रुपये के लिए 300 लाख. 500 लाख.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक तरह से एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या भूमि विकास, निर्माण, फर्नीचर, सिप्ला कैंसर और एड्स फाउंडेशन, सी / ओ द्वारा किए जा रहे हैं, जो पुणे, महाराष्ट्र, में उपकरण और प्रशामक देखभाल केंद्र के चलने की स्थापना की परियोजना. रुपए आकलन वर्ष 2000-2001 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में सात करोड़ पंद्रह लाख रुपए की अनुमानित लागत से सिप्ला लिमिटेड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई -400 080,.
[सं 10,788 / एफ सं NC-132/98]