का.आ. 849 : अधिसूचना: का. आ. 849 जारी करने की तारीख: 15/3/1999
अधिसूचना सं.
का.आ. 849
अधिसूचना तिथि
15/03/1999
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/03/1999
अधिसूचना: तो 849
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/3/1999
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 1998-1999, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है:
(मैं) उद्यम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
उद्यम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम है:
देवू पावर लिमिटेड, कोरबा (पूर्व) जिला, बिलासपुर, मध्य प्रदेश में अपने 2 एक्स 235 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना के संबंध में नई दिल्ली.
[अधिसूचना संख्या 10826 / एफ सं 205/41/98/ITA-II]

