का.आ. 841(अ) : अधिसूचना: का. आ. 841(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998
अधिसूचना सं.
का.आ. 841(अ)
अधिसूचना तिथि
18/09/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/09/1998
अधिसूचना: एसओ 841 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 402 (ई), उप - धारा के तहत जारी 3 मई 1995, दिनांक (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 में निर्दिष्ट किया था, जिला धनबाद, जिला गिरिडीह, जिला ड्यूमा के 60 गांवों और भारतीय शिक्षण Avam शोध परिषद, ज्योति का बिहार में जिला Sahabgunj के 65 गांवों में से 30 गांवों के 75 गांवों में 230 से एक शिक्षक स्कूल का निर्माण भवन, गोविंदपुर, जिला धनबाद, बिहार-862 109, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या जिला धनबाद के 75 गांवों, जिला गिरिडीह के 30 गांवों, जिला ड्यूमा के 60 गांवों और भारतीय शिक्षण Avam शोध परिषद, ज्योति भवन, गोविंदपुर, जिला धनबाद के बिहार में जिला Sahabgunj के 65 गांवों में 230 से एक शिक्षक स्कूल के निर्माण की परियोजना , रुपए की अनुमानित लागत से बिहार-862 109, एक सौ तीन लाख ८४,००० ही आकलन वर्ष 1999-2000 से शुरू तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 10707 / एफ सं NC-92/98]

