आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 838(अ)

अधिसूचना तिथि

18/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 838(अ) जारी करने की तारीख: 18/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 838 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/9/1998
अधिसूचना संख्या तो द्वारा 92 (ई), उप - धारा के तहत जारी दिनांक 7 फ़रवरी 1997, (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि, केन्द्र सरकार के एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में, एमबीएस अस्पताल परिसर में कोबाल्ट थेरेपी यूनिट के लिए भवन का निर्माण, कोटा, एमबीएस अस्पताल कोटा-324 001 विपरीत कोटा कैंसर सोसायटी, 196, सिविल लाइन्स, राजस्थान, सीरियल नंबर 1 में निर्दिष्ट किया था एक वर्ष की अवधि के लिए, यानी, एक वर्ष से बढ़ा दिया गया है, जो निर्धारण वर्ष 1997-98, यानी, आकलन वर्ष 1998-99 ख़बरदार अतः 592 (ई), दिनांक 20 अगस्त 1997;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा एक वर्ष की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या एमबीएस अस्पताल परिसर, कोटा, कोटा कैंसर सोसायटी, 196, केवल एक योग्य परियोजना के रूप में रुपए पंद्रह लाख रुपए की अनुमानित लागत से एमबीएस अस्पताल कोटा-324 001 विपरीत सिविल लाइन्स, राजस्थान में कोबाल्ट थेरेपी यूनिट के लिए इमारत के निर्माण की परियोजना या एक निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए आगे योजना, यानी, आकलन वर्ष 1999-2000.
[सं 10704 / एफ सं NC-92/98]