आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

का.आ. 744(अ)

अधिसूचना तिथि

01/09/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/09/1998

अधिसूचना: का. आ. 744(अ) जारी करने की तारीख: 1/9/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 744 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80IA (12) (सीए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1998/01/09
आयकर अधिनियम की धारा 80-आइए, 1961 (1961 का 43) की उप - धारा (12) के खंड (सीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी सूचित करता है बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में) और सेंट्रल फ्रेट स्टेशन (सीएफएस):
ऐसे स्थानों धारा 7 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की (एए) के तहत इनलैंड कंटेनर डिपो और मध्य फ्रेट स्टेशन के रूप में सूचित किया जाता है कि प्रदान की है.
[अधिसूचना संख्या 10682 / एफ सं 178/8/97-ITA-I]